नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के आदेशों पर सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी के साथ संयुक्त कार्रवाई की. संयुक्त कार्रवाई में अंतरिक्ष कैंबॉल पर 3 करोड़ 28 लाख 50 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है. जानकारी देते हुए बताया कि बिल्डर ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना रखा था ऐसे में शिकायत मिलने पर जांच की गई और जुर्माना लगाया गया.
अंतरिक्ष कैंबॉल पर लगाया जुर्माना
उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोएडा क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अंतरिक्ष कैंबॉल पर 3 करोड़ 28 लाख 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनट्रीटेड वाटर को सीधे नोएडा अथॉरिटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गिराए जा रहा था. ऐसे में बिल्डर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है.
'शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई'
बता दें कि NGT के आदेशों पर सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक्शन रिपोर्ट तैयार करते हुए कार्रवाई की गई. अधिकारी ने बताया कि भविष्य में भी शिकायत प्राप्त होने पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी.