नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश शासन ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड वाहनों को 15 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी. अन्यथा उसके बाद चालान की कार्रवाई की जाएगी. गौतमबुद्ध नगर ज़िले की बात करें तो साढ़े 7 लाख से ज़्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 1 लाख 75 हज़ार वाहन के मालिकों ने HSRP लगवाई है. गौतमबुद्ध नगर (प्रशासन) ए. के पाण्डेय ने बताया कि यह अंतिम बार समयावधि शासन ने बढ़ाई है. इसके बाद भी अगर HSRP वाहन स्वामी नहीं लगवाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी.
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत समस्त निजी वाहन एवं प्रदेश में पंजीकृत समस्त व्यावसायिक वाहन - 15 अप्रैल 2021
2.पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 0,1- 15 जुलाई, 2021
3.पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 2,3 - 15 अक्टूबर, 2021
4.पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 4,5- 15 जनवरी, 2022
5.पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 6,7- 15 अप्रैल, 2022
6. पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 8,9- 15 जुलाई, 2022
दिल्ली-एनसीआर में सभी वाहनों को 15 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य है. जिले में 7 लाख से ज़्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन तकरीबन 1 लाख 75 हज़ार वाहन स्वामियों ने HSRP लगवाई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अंतिम बार है. इसके बाद समयावधि नहीं बढ़ाई जाएगी.
ए. के पांडेय, ARTO, गौतमबुद्ध नगर