नई दिल्ली/नोएडा : उत्तर प्रदेश के दो जनपदों में कमिश्नरी लागू की गई है. यूपी की राजधानी लखनऊ और यूपी का शो विंडो और आर्थिक राजधानी नोएडा में कमिश्नरी यानि कमिश्नर रूल लागू किया गया है. ऐसे में आम जनता के मन में कई सवाल हैं कि आखिर क्या है कमिश्नर सिस्टम, इसके लागू होने से क्या बदलाव होंगे, क्या इसके लागू होने से पुलिसिंग में बदलाव आएगा. ऐसे तमाम सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP वीपी कपूर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में दिए हैं.
DM के कानूनी अधिकार, CP को मिलेंगे
उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP वीपी कपूर ने बताया कि कानून व्यवस्था से संबंधित सभी अधिकार जो पहले जिलाधिकारी के पास होते थे वो अब कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिल जाएंगे. पूर्व डीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो धारा 144 लगाई जाती थी. पहले यह अधिकार जिलाधिकारी को हुआ करता था, लेकिन अब संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी अधिकार होगा. गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और बंदूक लाइसेंस सहित कई अधिकार अब पुलिस अधिकारियों के पास होंगे.
बढ़ेगी जवाबदेही
पूर्व डीजीपी ने बताया कि कमिश्नरी लागू होने से आम लोगों को पुलिस संबंधित समस्याओं के लिए कहीं भी नहीं भागना होगा. पुलिस के बड़े अधिकारी जिले में ही बैठेंगे. ऐसे में नीचे स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और पुलिस की कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा.
नहीं खत्म होगा सिटी मजिस्ट्रेट का पद
सिटी मजिस्ट्रेट का पद खत्म होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून संबंधित सारे अधिकार पुलिस को मिल जाएंगे लेकिन बाकी सभी अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट के पास रहेंगी.
और क्या-क्या होगा
पूर्व डीजीपी वीपी कपूर ने कहा कि इसमें कोई आशंका नहीं है कि पुलिस के अधिकार बढ़ गए हैं, लेकिन पावर बढ़ने के साथ ही जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ी है. पुलिस को जनता में विश्वास दिलाना होगा. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि दलित, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, गरीब जनता के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी कि उनकी आवाज़ उठाई जाए ऐसी भी व्यवस्था की जाएगी.