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अदालत ने पत्नी की हत्या में दोषी पति को 6 वर्ष की सजा - जिला न्यायालय सुरजपुर

जिला न्यायालय सुरजपुर में हत्या के मामले पर सुनवाई करने के बाद पति सत्यभान को दोषी मानते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह ने 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की रकम जमा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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पत्नी की हत्या में दोषी पति
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Published : Sep 13, 2022, 10:35 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के मामले में आरोपी पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए छह वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि निशा की शादी 29 जून 2016 में फर्रुखाबाद जिले के खेतलपुर गांव निवासी सत्यभान से हुई थी. शादी के 5 महीने बाद ही सत्यभान अपने चाचा राम की बेटी को लेकर भाग गया. इस मामले में चाचा ने सत्यभान के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

आरोपी सत्यभान निशा के साथ सूरजपुर थाना क्षेत्र के देवला गांव में रहता था. निशा ओर सत्यभान में उसके चाचा की लड़की को लेकर विवाद हुआ करता था. सत्यभान निशा से दहेज में दो लाख रुपए की मांग भी करता था. सत्यभान निशा से अक्सर कहता था कि तुझे मारने के बाद में अपने चाचा की लड़की के साथ रहूंगा.

ये भी पढ़ें : दहेज और बेटी पैदा होने पर ससुराल वाले करते थे प्रताड़ित, महिला ने दे दी जान

सत्यभान के दो भाई बालेस्टर और रामाश्रय भी देवला गांव में ही पड़ोस के मकान में रहते थे. 19 सितंबर 2016 को निशा ने अपनी बड़ी बहन मोहिनी के पास शाम को कॉल की और बताया कि सत्यभान और उसके दोनों भाई जेठानी को मार रहे हैं. इसके बाद फोन कट गई. जब मोहिनी ने निशा के नंबर पर वापस कॉल की तो सत्यभान ने बताया कि हमने निशा की हत्या कर दी है. तुम से जो हो सकता है वह कर लेना.

ये भी पढ़ें : दहेज लोभी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, आठ महीने पहले हुई थी शादी

आरोपी पति सत्यभान ने अपने दो भाइयों व उनकी पत्नियों के साथ मिलकर निशा की हत्या कर दी. उसके शव को छुपाने की फिराक में लग गए. जब आरोपी शव को लेकर जा रहे थे तभी पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई.

पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए. जिसके बाद निशा के परिजनों को हत्या की सूचना दी गई. मौके पर पहुचे परिजनों ने आरोपी पति सत्यभान और उसके दो भाई व उनकी पत्नियों के खिलाफ सूरजपुर पुलिस को तहरीर दी. पीड़ित परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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नई दिल्ली/नोएडा : दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के मामले में आरोपी पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए छह वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि निशा की शादी 29 जून 2016 में फर्रुखाबाद जिले के खेतलपुर गांव निवासी सत्यभान से हुई थी. शादी के 5 महीने बाद ही सत्यभान अपने चाचा राम की बेटी को लेकर भाग गया. इस मामले में चाचा ने सत्यभान के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

आरोपी सत्यभान निशा के साथ सूरजपुर थाना क्षेत्र के देवला गांव में रहता था. निशा ओर सत्यभान में उसके चाचा की लड़की को लेकर विवाद हुआ करता था. सत्यभान निशा से दहेज में दो लाख रुपए की मांग भी करता था. सत्यभान निशा से अक्सर कहता था कि तुझे मारने के बाद में अपने चाचा की लड़की के साथ रहूंगा.

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सत्यभान के दो भाई बालेस्टर और रामाश्रय भी देवला गांव में ही पड़ोस के मकान में रहते थे. 19 सितंबर 2016 को निशा ने अपनी बड़ी बहन मोहिनी के पास शाम को कॉल की और बताया कि सत्यभान और उसके दोनों भाई जेठानी को मार रहे हैं. इसके बाद फोन कट गई. जब मोहिनी ने निशा के नंबर पर वापस कॉल की तो सत्यभान ने बताया कि हमने निशा की हत्या कर दी है. तुम से जो हो सकता है वह कर लेना.

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आरोपी पति सत्यभान ने अपने दो भाइयों व उनकी पत्नियों के साथ मिलकर निशा की हत्या कर दी. उसके शव को छुपाने की फिराक में लग गए. जब आरोपी शव को लेकर जा रहे थे तभी पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई.

पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए. जिसके बाद निशा के परिजनों को हत्या की सूचना दी गई. मौके पर पहुचे परिजनों ने आरोपी पति सत्यभान और उसके दो भाई व उनकी पत्नियों के खिलाफ सूरजपुर पुलिस को तहरीर दी. पीड़ित परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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