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अवैध पटाखा बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज - illegal firecracker

सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी द्वारा प्रदूषण के संबंध में दिए गए आदेशों की अवहेलना पर बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है. 22 थानों में पुलिस द्वारा 114 मुकदमा दर्ज किए गए, इन मुकदमों में 141 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

त्योहारों पर खरीदारी करने आए एक व्यक्ति को पार्किंग माफियाओं ने जमकर पीटा
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Published : Nov 6, 2021, 7:16 PM IST

Updated : Nov 17, 2021, 6:48 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दीपावली के पर्व पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि किसी के भी द्वारा ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं जलाए जाएंगे और ना ही बेचे जाएंगे. अत: इस तरह के कृत्य करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस द्वारा सघनता से चेकिंग अभियान चलाया गया. 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए.

सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियमों के उल्लंघन किए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई के संबंध में जॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था लव कुमार द्वारा बताया कि जिस किसी के भी द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी. जिले में धारा 144 भी लागू की गई है और उसका सबको पालन करना अनिवार्य है, नियम तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियमों के उल्लंघन किए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई के संबंध में जॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था लव कुमार द्वारा बताया कि जिस किसी के भी द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी. जिले में धारा 144 भी लागू की गई है और उसका सबको पालन करना अनिवार्य है, नियम तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा.

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Last Updated : Nov 17, 2021, 6:48 PM IST
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