ETV Bharat / city

उत्तर प्रदेश में चिन्हित होंगे कंटेनमेंट जोन, सर्विलांस टीम करेगी निगरानी - उत्तर प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट ज़ोन

उत्तर प्रदेश में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीज मिलने पर निर्धारित परिधि में निगरानी रखी जाएगी. प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

up government will mark containment zones
उत्तर प्रदेश में चिन्हित होंगे कंटेनमेंट ज़ोन
author img

By

Published : Apr 5, 2021, 4:11 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइंस के मुताबिक, अब कंटेनमेंट जोन में निगरानी की जाएगी. जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने स्पष्ट किया है कि जो लोग नियमों की अनदेखी करेंगे उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उत्तर प्रदेश में चिन्हित होंगे कंटेनमेंट ज़ोन
कन्टेनमेंट ज़ोन बनेंगे, होगी निगरानी
गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. राज्य सरकार की नई गाइडलाइन्स के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन में निगरानी करने के संबंध में है और उसे यहां पर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक कोरोना मरीज मिलेगा वहां पर 25 मीटर की परिधि और जहां एक से ज्यादा केस होंगे वहां 50 मीटर की परिधि में निगरानी की जाएगी. वही बहुमंजिला इमारत में एक केस मिलने पर फ्लोर और इससे ज्यादा किस होने पर पूरे बिल्डिंग को सर्विलांस किया जाएगा. इस दौरान किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह संचालित रहेंगी.


ये भी पढ़ें: दिल्ली सरकार अखबारों में विज्ञापन दे रही है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी नहीं- हाईकोर्ट

ये भी पढ़ें: डीटीसी बस बनी मयखाना, स्टाफ दिन दहाड़े कर रहा था शराब का सेवन

नियम टूटेगा तो कार्रवाई होगी
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पब्लिक प्लेस, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, मार्केट में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं होता है तो नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले में पर्याप्त बेड तैयार है. करीब एक हजार बेड की सुविधा जिले में है और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी ज़िला सक्षम है.

नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइंस के मुताबिक, अब कंटेनमेंट जोन में निगरानी की जाएगी. जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने स्पष्ट किया है कि जो लोग नियमों की अनदेखी करेंगे उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उत्तर प्रदेश में चिन्हित होंगे कंटेनमेंट ज़ोन
कन्टेनमेंट ज़ोन बनेंगे, होगी निगरानी
गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. राज्य सरकार की नई गाइडलाइन्स के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन में निगरानी करने के संबंध में है और उसे यहां पर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक कोरोना मरीज मिलेगा वहां पर 25 मीटर की परिधि और जहां एक से ज्यादा केस होंगे वहां 50 मीटर की परिधि में निगरानी की जाएगी. वही बहुमंजिला इमारत में एक केस मिलने पर फ्लोर और इससे ज्यादा किस होने पर पूरे बिल्डिंग को सर्विलांस किया जाएगा. इस दौरान किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह संचालित रहेंगी.


ये भी पढ़ें: दिल्ली सरकार अखबारों में विज्ञापन दे रही है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी नहीं- हाईकोर्ट

ये भी पढ़ें: डीटीसी बस बनी मयखाना, स्टाफ दिन दहाड़े कर रहा था शराब का सेवन

नियम टूटेगा तो कार्रवाई होगी
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पब्लिक प्लेस, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, मार्केट में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं होता है तो नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले में पर्याप्त बेड तैयार है. करीब एक हजार बेड की सुविधा जिले में है और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी ज़िला सक्षम है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.