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गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे की जमानत पर टिकैत का बयान- BJP की ओछी राजनीति का ये नमूनाभर है

हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी तिकुनिया कांड में अभियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका पर 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित किया था. गुरुवार को मामले में न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने अपना आदेश पारित किया.

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Published : Feb 10, 2022, 8:46 PM IST

Updated : Feb 10, 2022, 8:55 PM IST

टिकैत
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नई दिल्ली/गाजियबाद:लखीमपुर हिंसा मामले में (Lakhimpur violence case) गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी. न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका पर 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान (Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait) जारी कर कहा,

"लखीमपुर खीरी हत्याकांड में मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष को जमानत मिल गई. बीजेपी की ओछी राजनीति का ये नमूनाभर है. हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा है. बड़ी अदालत में अपील करेंगे. किसानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के लिए देशभर के किसानों और युवाओं को जागरूक करेंगे."


लखीमपुर हिंसा केस (LaKhimpur Kheri Case) में SIT ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. पांच हजार पन्नों की चार्जशीट में SIT ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था. एसआईटी की चार्जशीट में बताया गया था कि हिंसा के वक्त आशीष मिश्रा घटनास्थल पर ही मौजूद था. एसआईटी ने चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम शामिल किए थे.

राकेश टिकैत का ट्विट.
राकेश टिकैत का ट्वीट.

इसे भी पढ़ेंः Lakhimpur Kheri Violence : केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को मिली बेल

इस चार्जशीट में अजय कुमार मिश्रा टेनी का नाम नहीं था. तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आशीष के ड्राइवर समेत चार लोगों की हत्या कर दी थी.


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नई दिल्ली/गाजियबाद:लखीमपुर हिंसा मामले में (Lakhimpur violence case) गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी. न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका पर 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान (Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait) जारी कर कहा,

"लखीमपुर खीरी हत्याकांड में मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष को जमानत मिल गई. बीजेपी की ओछी राजनीति का ये नमूनाभर है. हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा है. बड़ी अदालत में अपील करेंगे. किसानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के लिए देशभर के किसानों और युवाओं को जागरूक करेंगे."


लखीमपुर हिंसा केस (LaKhimpur Kheri Case) में SIT ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. पांच हजार पन्नों की चार्जशीट में SIT ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था. एसआईटी की चार्जशीट में बताया गया था कि हिंसा के वक्त आशीष मिश्रा घटनास्थल पर ही मौजूद था. एसआईटी ने चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम शामिल किए थे.

राकेश टिकैत का ट्विट.
राकेश टिकैत का ट्वीट.

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इस चार्जशीट में अजय कुमार मिश्रा टेनी का नाम नहीं था. तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आशीष के ड्राइवर समेत चार लोगों की हत्या कर दी थी.


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Last Updated : Feb 10, 2022, 8:55 PM IST
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