नई दिल्ली/गाजियाबाद: कृषि कानून विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई है. साथ ही किसानों से बातचीत करने के लिए एक समिति गठित की है. सुनवाई के दौरान कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले एडवोकेट एमएल शर्मा ने अदालत को बताया कि किसानों का कहना है कि वे अदालत द्वारा गठित किसी भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे.
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी गठित की गई है. तमाम किसान संगठनों से बातचीत के बाद तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी का किसान हिस्सा होंगे या नहीं. पहले किसान नेता आपस में बातचीत करेंगे. उसके बाद ही आगे का रास्ता तय किया जाएगा.
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राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानूनों की वापसी नहीं होती है तब तक किसानों की घर वापसी भी नहीं होगी. आंदोलन का स्थान भी नहीं बदला जाएगा. जब तक कानूनों की वापसी नही होती है किसान दिल्ली-गाजीपुर बॉर्डर को नहीं छोड़ेगा. 26 जनवरी को होने वाली परेड में किसान ट्रैक्टर लेकर शामिल होंगे.