नई दिल्ली/गाजियाबाद: नगर निगम गाजियाबाद (Municipal Corporation Ghaziabad) की महापौर आशा शर्मा (Mayor Asha Sharma) ने बताया कोविड-19 (covid-19) संक्रमण के कारण जिस परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, उनके परिवार को राहत देने के लिये भवन का वित्तय वर्ष (financial year) 2021-22 का सम्पत्ति कर (Property tax) नहीं लिया जायेगा.
संपत्ति कर जमा करने वालों को मिलेगी छूट
महापौर द्वारा बताया गया वित्तीय वर्ष (financial year) 2021-22 के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2021 तक 20% की छूट, माह नवम्बर-दिसम्बर 2021 में संपत्ति कर जमा करने वाले को 15% की छूट, माह जनवरी-फरवरी 2022 में संपत्ति कर (Property tax) जमा करने वालों को 10% की छूट दी जाएगी, जिससे शहरवासियों को राहत मिलेगी.
महापौर ने बताया कि सर्किल रेट (circle rate) के आधार पर दरें निर्धारित कर उसका प्रकाशन करवाकर आपत्तियां मांगी गई. जिसके संबंध में सुनवाई उपरांत बोर्ड के समक्ष निर्णय लिया जाना है. कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में पूर्व में निर्धारित वृद्धि को लागू करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया है.
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अफवाहों से बचें करदाता
नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर (Municipal Commissioner Mahendra Singh Tanwar) ने बताया वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 वित्तीय वर्ष (financial year) 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष (financial year) 2021-22 तक किसी भी प्रकार की वृद्धि हाउस टैक्स (house tax) में नहीं की गई जबकि सदन के निर्णय के अनुसार, 5% की वृद्धि प्रति वर्ष तय की गई थी. प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15% की संपत्ति कर में वृद्धि सॉफ्टवेयर में दर्शाई जा रही है. संपत्ति कर (Property tax) में वृद्धि का निर्णय फरवरी माह 2021 में ही किया जा चुका था जोकि वर्तमान में सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिलों के साथ जारी हेतु दर्शाया जा रहा है. नगर आयुक्त द्वारा करदाताओं से अपील की है कि किसी प्रकार की अफवाहों से बचें.