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गाजियाबाद: दीवाली पर रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे पटाखे - Fireworks on Diwali Ghaziabad

गाजियाबाद जिले में प्रदूषण के कहर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

Fireworks can be lit on Diwali from 8 to 10 pm in ghaziabad
दीवाली पर रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे पटाखे
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Published : Nov 7, 2020, 10:11 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिले में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति तैयार कर ली है. दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

दीवाली पर रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे पटाखे

पटाखे जलाने के लिए दो घंटे का समय

जिला प्रशासन ने दिवाली के दिन पटाखों को जलाए जाने के लिए 2 घंटे की अवधि निर्धारित की है. शाम 8 बजे से रात 10 बजे के बीच पीईएसओ द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखे और निर्धारित समय अवधि के बाद पटाखे जलाए जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

जिलाधिकारी करेंगे निगरानी

मौजूदा समय में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है फिर भी रात में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से पटाखे चलाए जा रहे हैं. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जनपद में जगह-जगह विभिन्न अधिकारियों की टीमें गठित की है, जो पटाखा जलाने वालों पर निगरानी रखेंगे और अवैध रूप से पटाखा जलाने वाले लोगों को पकड़ कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

पटाखा जलाने वालों से होगी पूछताछ

पटाखा जलाने वाले लोगों से यह भी पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने पटाखा कहां से खरीदें. अगर पटाखा खरीदने वाला व्यक्ति दुकानदार के बारे में जानकारी देंगे तो उसे सरकारी गवाह बना कर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिले में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति तैयार कर ली है. दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

दीवाली पर रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे पटाखे

पटाखे जलाने के लिए दो घंटे का समय

जिला प्रशासन ने दिवाली के दिन पटाखों को जलाए जाने के लिए 2 घंटे की अवधि निर्धारित की है. शाम 8 बजे से रात 10 बजे के बीच पीईएसओ द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखे और निर्धारित समय अवधि के बाद पटाखे जलाए जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

जिलाधिकारी करेंगे निगरानी

मौजूदा समय में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है फिर भी रात में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से पटाखे चलाए जा रहे हैं. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जनपद में जगह-जगह विभिन्न अधिकारियों की टीमें गठित की है, जो पटाखा जलाने वालों पर निगरानी रखेंगे और अवैध रूप से पटाखा जलाने वाले लोगों को पकड़ कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

पटाखा जलाने वालों से होगी पूछताछ

पटाखा जलाने वाले लोगों से यह भी पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने पटाखा कहां से खरीदें. अगर पटाखा खरीदने वाला व्यक्ति दुकानदार के बारे में जानकारी देंगे तो उसे सरकारी गवाह बना कर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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