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मोहलत खत्म, फरीदाबाद के खोरी गांव में मंगलवार को तोड़े जाएंगे 10 हजार मकान

फरीदाबाद के गांव खोरी (Khori village Faridabad) के जंगलों की जमीन पर बने मकानों को तोड़ने का काम मंगलवार से किया जाएगा. सूत्रों से पता चला है कि खोरी गांव से अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी हो गई हैं.

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मोहलत खत्म, फरीदाबाद के खोरी गांव में मंगलवार को तोड़े जाएंगे 10 हजार मकान
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Published : Jun 15, 2021, 2:19 AM IST

फरीदाबाद: अरावली के जंगलों की जमीन पर गांव खोरी में बने दस हजार मकानों को तोड़ने की जल्द शुरुआत होगी. इस तोड़फोड़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार से तोड़फोड़ अभियान की शुरुआत होगी. तोड़फोड़ अभियान को लेकर सोमवार को पुलिस के द्वारा आखिरी अभ्यास किया गया है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में करीब 10 हजार मकानों को तोड़ा जाना है. इसके लिए जिला प्रशासन ने खोरी गांव के निवासियों को 11 जून तक का समय दिया था. 12 जून से जिला प्रशासन तोड़फोड़ की कार्रवाई को शुरू करनी थी. इस दौरान लोगों ने हंगामा करते हुए रोड जाम कियाथा. वहीं मॉनिटरिंग का काम पूरा नहीं होने की वजह से 12 जून को तोड़फोड़ टल गई थी.

वहीं अब सूत्रों से पता चला है कि मंगलवार को तोड़फोड़ की जाएगी. गांव में हटाए जाने वाले अतिक्रमण के दौरान किसी भी तरह से कानून व्यवस्था भंग ना हो इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह की परिस्थिति पर काबू पाने के लिए सभी पुलिसकर्मी एंटी राइट्स इक्विपमेंट सहित तैनात रहेंगे.

ये भी पढ़ें- खोरी गांव की मार्मिक कहानी: सारी जमा पूंजी लगा दी, मकान बनाया और उम्र के आखिरी पड़ाव पर सड़क पर आ गए

ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी को अगर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस संबंध में तुरंत अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति पर मौके पर ही निपटा जा सके. पुलिस अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण हटाने के दौरान अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की अराजकता करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कानून के तहत उचित कार्रवाई करेगी.

खोरी गांव पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को खोरी गांव में अतिक्रमण पर 6 हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं. बता दें कि, अरावली क्षेत्र के खोरी गांव में करीब 100 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था. नगर निगम ने पिछले वर्ष सितंबर में यहां कार्रवाई की थी. ऐसे ही इस वर्ष दो अप्रैल को भी खोरी गांव में बड़ी तोड़फोड़ की गई थी.

अब गांव खोरी सूरजकुंड क्षेत्र (फरीदाबाद) के अलावा प्रहलादपुर क्षेत्र, राजधानी दिल्ली तक फैला हुआ है. अधिकांश अतिक्रमण करने वालों ने बिजली और पानी का इंतजाम दिल्ली से ही किया हुआ है. यही कारण है कि अब यहां प्रशासन का पीला पंजा चलाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद के खोरी गांव में 10 हजार मकानों को तोड़ेगा प्रशासन, हजारों परिवार होंगे बेघर!

फरीदाबाद: अरावली के जंगलों की जमीन पर गांव खोरी में बने दस हजार मकानों को तोड़ने की जल्द शुरुआत होगी. इस तोड़फोड़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार से तोड़फोड़ अभियान की शुरुआत होगी. तोड़फोड़ अभियान को लेकर सोमवार को पुलिस के द्वारा आखिरी अभ्यास किया गया है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में करीब 10 हजार मकानों को तोड़ा जाना है. इसके लिए जिला प्रशासन ने खोरी गांव के निवासियों को 11 जून तक का समय दिया था. 12 जून से जिला प्रशासन तोड़फोड़ की कार्रवाई को शुरू करनी थी. इस दौरान लोगों ने हंगामा करते हुए रोड जाम कियाथा. वहीं मॉनिटरिंग का काम पूरा नहीं होने की वजह से 12 जून को तोड़फोड़ टल गई थी.

वहीं अब सूत्रों से पता चला है कि मंगलवार को तोड़फोड़ की जाएगी. गांव में हटाए जाने वाले अतिक्रमण के दौरान किसी भी तरह से कानून व्यवस्था भंग ना हो इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह की परिस्थिति पर काबू पाने के लिए सभी पुलिसकर्मी एंटी राइट्स इक्विपमेंट सहित तैनात रहेंगे.

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ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी को अगर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस संबंध में तुरंत अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति पर मौके पर ही निपटा जा सके. पुलिस अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण हटाने के दौरान अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की अराजकता करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कानून के तहत उचित कार्रवाई करेगी.

खोरी गांव पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को खोरी गांव में अतिक्रमण पर 6 हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं. बता दें कि, अरावली क्षेत्र के खोरी गांव में करीब 100 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था. नगर निगम ने पिछले वर्ष सितंबर में यहां कार्रवाई की थी. ऐसे ही इस वर्ष दो अप्रैल को भी खोरी गांव में बड़ी तोड़फोड़ की गई थी.

अब गांव खोरी सूरजकुंड क्षेत्र (फरीदाबाद) के अलावा प्रहलादपुर क्षेत्र, राजधानी दिल्ली तक फैला हुआ है. अधिकांश अतिक्रमण करने वालों ने बिजली और पानी का इंतजाम दिल्ली से ही किया हुआ है. यही कारण है कि अब यहां प्रशासन का पीला पंजा चलाया जाएगा.

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