नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसके तहत साप्ताहिक बाजार में कुछ ढील दी गई है, वहीं बार का ट्रायल भी बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा, बाकी सभी गैदरिंग पर पाबंदियां अभी जारी रहेंगीं.
'अब-तक खुल रहे रहे एक बाजार'
इस गाइडलाइन के अनुसार, अब हर जोन में हर दिन दो-दो सप्ताहिक बाजार लगेंगे. आपको बता दें कि अभी तक साप्ताहिक बाजार ट्रायल बेस पर चल रहे हैं और अब-तक हर दिन निगम के हर जोन में एक साप्ताहिक बाजार लग रहा था, लेकिन नए आदेश के बाद अब हर दिन हर जोन में दो बाजार लगेंगे.
'गैदरिंग पर पाबंदी जारी'
इसके अलावा, बार के ट्रायल को भी 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. अभी तक यह ट्रायल 30 सितम्बर तक के लिए था. दिल्ली में किसी भी तरह के सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन और सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक गैदरिंग पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी.
![Now two weekly markets of one zone will open in Delhi every day](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/del-ndl-01-delhi-govt-order-for-weekly-market-vis-7205761_01102020164255_0110f_02005_866.jpg)
दिल्ली सरकार के इस नए आदेश के मुताबिक, शादी समारोह के लिए अधिकतम 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं. वहीं, किसी के अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी.