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NLU ने OBC और EWS कैटेगरी को आरक्षण देने संबंधी संशोधित नोटिफिकेशन किया जारी

दिल्ली में नेशनल लॉ युनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण देने संबंधी संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जिसकी जानकारी युनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी.

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Published : Jul 13, 2020, 2:31 PM IST

NLU has issued a notification for the amendment of reservation for OBC and EWS quota
दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के नेशनल लॉ युनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण देने संबंधी संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी. पिछले 7 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ युनिवर्सिटी को संशोधित नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था.

युनिवर्सिटी ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के संबंधी संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया
दरअसल, हाईकोर्ट ने पिछले 29 जून को नेशनल लॉ युनिवर्सिटी में दाखिले के लिए दिल्ली के संस्थान से पढ़े हुए छात्रों को दाखिले में पचास फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने युनिवर्सिटी को आदेश दिया कि एलएलबी और एलएलएम में दाखिले के लिए पहले से चले आ रहे प्रावधान ही लागू होंगे.

उसके बाद नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ने दाखिले के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी आरक्षण नहीं देने की बात थी.

दिल्ली सरकार हाईकोर्ट पहुंची


नेशनल लॉ युनिवर्सिटी के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने युनिवर्सिटी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने हमारे आदेश का गलत मतलब निकाला, हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के आदेशों का लॉ युनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर तरीके से व्याख्या कर सकते हैं. लेकिन आपने हमारे आदेश के चुनिंदा अंशों के आधार पर वह किया जो आपको नहीं करना चाहिए था.




कोर्ट का आदेश समझने में गलती हुई

सुनवाई के दौरान नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ने कहा कि उनसे कोर्ट का आदेश समझने में गलती हुई है. युनिवर्सिटी ने कहा कि अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी आरक्षण दिया गया तो वे सभी छात्रों को हॉस्टल की सुविधा नहीं दे पाएंगे. युनिवर्सिटी ने कहा कि वो दाखिले के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप 13 जुलाई तक नोटिफिकेशन कोर्ट में दाखिल करें.

नई दिल्ली: दिल्ली के नेशनल लॉ युनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण देने संबंधी संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी. पिछले 7 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ युनिवर्सिटी को संशोधित नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था.

युनिवर्सिटी ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के संबंधी संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया
दरअसल, हाईकोर्ट ने पिछले 29 जून को नेशनल लॉ युनिवर्सिटी में दाखिले के लिए दिल्ली के संस्थान से पढ़े हुए छात्रों को दाखिले में पचास फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने युनिवर्सिटी को आदेश दिया कि एलएलबी और एलएलएम में दाखिले के लिए पहले से चले आ रहे प्रावधान ही लागू होंगे.

उसके बाद नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ने दाखिले के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी आरक्षण नहीं देने की बात थी.

दिल्ली सरकार हाईकोर्ट पहुंची


नेशनल लॉ युनिवर्सिटी के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने युनिवर्सिटी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने हमारे आदेश का गलत मतलब निकाला, हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के आदेशों का लॉ युनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर तरीके से व्याख्या कर सकते हैं. लेकिन आपने हमारे आदेश के चुनिंदा अंशों के आधार पर वह किया जो आपको नहीं करना चाहिए था.




कोर्ट का आदेश समझने में गलती हुई

सुनवाई के दौरान नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ने कहा कि उनसे कोर्ट का आदेश समझने में गलती हुई है. युनिवर्सिटी ने कहा कि अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी आरक्षण दिया गया तो वे सभी छात्रों को हॉस्टल की सुविधा नहीं दे पाएंगे. युनिवर्सिटी ने कहा कि वो दाखिले के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप 13 जुलाई तक नोटिफिकेशन कोर्ट में दाखिल करें.

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