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मनी लॉन्ड्रिंग केस: न्यायिक हिरासत में भेजे गए मलविंदर सिंह और सुनील गोधवानी - Malvinder Singh and Sunil Godhwani sent to judicial custody

साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलविंदर सिंह और सुनील गोधवानी को 12 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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मनी लॉन्ड्रिंग केस
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Published : Nov 28, 2019, 7:46 PM IST

नई दिल्ली: साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर और रैनबैक्सी कंपनी के पूर्व सीईओ मलविंदर सिंह और रेलिगेयर इंटप्राईजेज लिमिटेड के सीएमडी सुनील गोधवानी को 12 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

ईडी की हिरासत में थे दोनों आरोपी
पिछले 27 नवंबर को हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को की ईडी हिरासत में भेजा था. जस्टिस चंद्रशेखर ने ईडी की हिरासत की मांग पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए मलविंदर सिंह और सुनील गोधवानी को ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

मलविंदर सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 14 नवंबर को गिरफ्तार किया था. नौ दिनों की ईडी कस्टडी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. ईडी का कहना है कि उन्हें मलविंदर सिंह का क‌ई अहम गवाहों और सबूतों से आमना-सामना कराना है, इसलिए उन्हें हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी जाए.

नई दिल्ली: साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर और रैनबैक्सी कंपनी के पूर्व सीईओ मलविंदर सिंह और रेलिगेयर इंटप्राईजेज लिमिटेड के सीएमडी सुनील गोधवानी को 12 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

ईडी की हिरासत में थे दोनों आरोपी
पिछले 27 नवंबर को हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को की ईडी हिरासत में भेजा था. जस्टिस चंद्रशेखर ने ईडी की हिरासत की मांग पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए मलविंदर सिंह और सुनील गोधवानी को ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

मलविंदर सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 14 नवंबर को गिरफ्तार किया था. नौ दिनों की ईडी कस्टडी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. ईडी का कहना है कि उन्हें मलविंदर सिंह का क‌ई अहम गवाहों और सबूतों से आमना-सामना कराना है, इसलिए उन्हें हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी जाए.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर और रैनबैक्सी कंपनी के पूर्व सीईओ मलविंदर सिंह और रेलिगेयर इंटप्राईजेज लिमिटेड के सीएमडी सुनील गोधवानी को 12 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज दोनों की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।



Body:पिछले 27 नवंबर को हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा खा। जस्टिस चंद्रशेखर ने ईडी की हिरासत की मांग पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए मलविंदर सिंह और सुनील गोधवानी को ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।



Conclusion:मलविंदर सिंह को मनी लांड्रिंग के मामले में 14 नवंबर को गिरफ्तार किया था। नौ दिनों की ईडी कस्टडी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी का कहना है कि उन्हें मलविंदर सिंह का क‌ई अहम गवाहों और सबूतों से आमना-सामना कराना है, इसलिए उन्हें हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी जाए।

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