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Delhi High Court: बच्चे की हत्या पर बनी डॉक्यूमेंट्री से स्कूल का हिस्सा हटाने का आदेश

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Published : Aug 13, 2021, 7:37 PM IST

अक्टूबर 2017 में गुरुग्राम के एक स्कूल में हुई सात साल के बच्चे की हत्या पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के रिलीज से पहले स्कूल के शॉट्स हटाने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया है. स्कूल संचालित करने वाले ट्रस्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ याचिका दायर की थी.

student murder in gurugram schools
दिल्ली हाईकोर्ट गुरुग्राम छात्र हत्या सुनवाई

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स और न्यूज एशिया चैनल को निर्देश दिया है कि वो गुरुग्राम में सात साल के स्कूली बच्चे की हत्या पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘ए बिग लिटिल मर्डर’ से स्कूल का संदर्भ हटाएं. इसके बाद ही रिलीज करें. जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने ये आदेश जारी किया है.



कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री को स्कूल का संदर्भ हटाने के बाद जारी किया जा सकता है. कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और न्यूज एशिया को निर्देश दिया कि वे स्कूल भवन दर्शाने वाले हिस्से को डॉक्यूमेंट्री से हटाएं. स्कूल को संचालित करने वाले ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि बिना स्कूल प्रशासन की अनुमति के डॉक्यूमेंट्री में स्कूल का नाम विस्तार पूर्वक बताया गया है, जबकि गुरुग्राम की कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया था कि वे खबरों में स्कूल के बारे में काल्पनिक नाम ही बताएं.



ये भी पढ़ें- नांगल रेप और हत्या मामले में ढाई लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश



गौरतलब है कि अक्टूबर 2017 में गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले सात वर्षीय छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. मामले की शुरुआती जांच में हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामले में सीबीआई ने जांच करते हुए, उसी स्कूल में पढ़ने वाले 11 वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया था. मामला गुरुग्राम के ट्रायल कोर्ट में लंबित है.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स और न्यूज एशिया चैनल को निर्देश दिया है कि वो गुरुग्राम में सात साल के स्कूली बच्चे की हत्या पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘ए बिग लिटिल मर्डर’ से स्कूल का संदर्भ हटाएं. इसके बाद ही रिलीज करें. जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने ये आदेश जारी किया है.



कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री को स्कूल का संदर्भ हटाने के बाद जारी किया जा सकता है. कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और न्यूज एशिया को निर्देश दिया कि वे स्कूल भवन दर्शाने वाले हिस्से को डॉक्यूमेंट्री से हटाएं. स्कूल को संचालित करने वाले ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि बिना स्कूल प्रशासन की अनुमति के डॉक्यूमेंट्री में स्कूल का नाम विस्तार पूर्वक बताया गया है, जबकि गुरुग्राम की कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया था कि वे खबरों में स्कूल के बारे में काल्पनिक नाम ही बताएं.



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गौरतलब है कि अक्टूबर 2017 में गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले सात वर्षीय छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. मामले की शुरुआती जांच में हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामले में सीबीआई ने जांच करते हुए, उसी स्कूल में पढ़ने वाले 11 वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया था. मामला गुरुग्राम के ट्रायल कोर्ट में लंबित है.

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