नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविशील्ड की दूसरी डोज की जगह कोवैक्सीन देने की मांग करने वाली कैंसर के मरीज की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्र सरकार को 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्र सरकार को 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं. याचिका अधिवक्ता मधुर मित्तल ने दायर की है.
याचिकाकर्ता एक कैंसर रोगी है, उसका इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कैंसर के आगे के इलाज के लिए उन्हें अमेरिका जाने की जरूरत है. इसके लिए वे चाहते हैं कि उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मिल जाए. 13 मार्च को याचिकाकर्ता ने कोविशील्ड की पहली डोज ली थी. उसके बाद उन्हें गंभीर रिएक्शन हुआ और उन्हें चार दिनों तक साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा.
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याचिका में कहा गया है कि डॉक्टरों ने उनकी पहली बीमारी को देखते हुए उन्हें सलाह दी है कि वह कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज कोवैक्सीन लें, लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि उन्हें कोवैक्सीन के स्लॉट में ही दूसरे डोज की भी बुकिंग मिल सकती है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील नीतेश जैन और संजय एस छाबड़ा ने कहा कि सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक एक ही ब्रांड के दोनों डोज लेने की सलाह दी गई थी. लेकिन कई मामलों में जिन लोगों ने दोनों डोज लिया उनमें बेहतर परिणाम देखने को मिले.