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कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट - delhi common service center

जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 जुलाई तक मानव संसाधन और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.

delhi High court
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Jul 14, 2020, 8:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन बुक एग्जाम के अलावा लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग छात्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने की मांग पर सुनवाई करते हुए मानव संसाधन मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को कॉमन सर्विस सेंटर पर सुविधाओं को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली यूनिवर्सिटी के हलफनामे में कोई जिक्र नहीं

सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से वकील सचिन दत्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि वो छात्र कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं या वो कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है. इस पर कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऑफलाइन परीक्षा बाद में की जाए, तब याचिकाकर्ता प्रतीक शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें नहीं पता कि ओपन बुक एग्जाम कैसे होंगे. दिल्ली यूनिवर्सिटी के हलफनामे में इसका कोई जिक्र नहीं है.

12 हजार कॉमन सर्विस सेंटर काम नहीं कर रहे

कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए परीक्षा में देरी की जांच करना जरुरी है. ओपन बुक एग्जाम मामला सिंगल बेंच के पास भेजा जा सकता है. इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 12 हजार कॉमन सर्विस सेंटर काम नहीं कर रहे हैं. वहां ना ही वाई-फाई है और ना ही इन्फ्रास्ट्रक्चर. इसके बाद वकील सचिन दत्ता ने कहा कि इसके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है.

इस पर हमें निर्देश लेना होगा. केंद्र सरकार की ओर से वकील रिपुदमन ने भी कहा कि उन्हें भी निर्देश लेना होगा, फिर कोर्ट ने मानव संसाधन मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को कॉमन सर्विस सेंटर पर सुविधाओं को लेकर 22 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन बुक एग्जाम के अलावा लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग छात्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने की मांग पर सुनवाई करते हुए मानव संसाधन मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को कॉमन सर्विस सेंटर पर सुविधाओं को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली यूनिवर्सिटी के हलफनामे में कोई जिक्र नहीं

सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से वकील सचिन दत्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि वो छात्र कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं या वो कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है. इस पर कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऑफलाइन परीक्षा बाद में की जाए, तब याचिकाकर्ता प्रतीक शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें नहीं पता कि ओपन बुक एग्जाम कैसे होंगे. दिल्ली यूनिवर्सिटी के हलफनामे में इसका कोई जिक्र नहीं है.

12 हजार कॉमन सर्विस सेंटर काम नहीं कर रहे

कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए परीक्षा में देरी की जांच करना जरुरी है. ओपन बुक एग्जाम मामला सिंगल बेंच के पास भेजा जा सकता है. इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 12 हजार कॉमन सर्विस सेंटर काम नहीं कर रहे हैं. वहां ना ही वाई-फाई है और ना ही इन्फ्रास्ट्रक्चर. इसके बाद वकील सचिन दत्ता ने कहा कि इसके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है.

इस पर हमें निर्देश लेना होगा. केंद्र सरकार की ओर से वकील रिपुदमन ने भी कहा कि उन्हें भी निर्देश लेना होगा, फिर कोर्ट ने मानव संसाधन मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को कॉमन सर्विस सेंटर पर सुविधाओं को लेकर 22 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

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