नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में आज से पूर्ण फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई है. कोर्ट परिसरों में (delhi High Court Full physical hearing) इसके पहले 75 फीसदी फिजिकल सुनवाई चल रही थी. इसलिए कोर्ट परिसरों में आज कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला.
हाईकोर्ट ने पूर्ण फिजिकल सुनवाई के दौरान भी पक्षकारों या उनके वकीलों की मांग पर हाईब्रिड या (Full physical hearing lower court delhi High Court) वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने के आदेश दिये हैं. हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मामलों की सुनवाई के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी किया था. एसओपी के तहत एक मामले में जिस वकील का वकालतनामा होगा वह और उसके साथ एक जूनियर इंटर्न कोर्ट रूम में जा सकता है. अगर मामले में किसी सीनियर वकील (Dellhi High Court me shuru hui full physical sunvai) को रखा गया है तो वे भी सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में जा सकते हैं.
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एसओपी के मुताबिक, मामलों की सुनवाई के दौरान पक्षकार के किसी रिश्तेदार या गैर-पंजीकृत क्लर्क कोर्ट रूम में प्रवेश नहीं कर सकता है. बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद करीब पांच महीनों के अंतराल पर हाईकोर्ट ने 31 अगस्त से कोर्ट में सीमित सुनवाई का आदेश दिया था. कोरोना की दूसरी लहर ने जब दस्तक दी थी तो 8 अप्रैल से सभी कोर्ट में सीमित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई शुरू की गई थी. उसके बाद 23 अप्रैल से पूरे तरीके से फिजिकल सुनवाई बंद कर दी गई थी. निचली अदालतों में 24 अगस्त से सीमित फिजिकल सुनवाई शुरू की गई थी. बाद में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई धीरे-धीरे कम की गई.
गौरतलब है कि 2020 में केंद्र सरकार ने जब मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की थी तो हाईकोर्ट ने दिल्ली की सभी अदालतों में 23 मार्च 2020 से सुनवाई निलंबित करने का आदेश दिया था. हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करता रहा.
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