नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट भीड़ के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर हमला (attack on policemen) करने के 7 साल पुराने एक मामले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को 15 अक्टूबर को सजा सुनाएगा. बुधवार को सजा के ऐलान के फैसले को कोर्ट ने टाल दिया. कोर्ट ने विधायकों को भारतीय दंड संहिता( आईपीसी) की धारा 147 149 186 और 332 के तहत दोषी पाया है. आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन विधानसभा सीट से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और बुरारी सीट से विधायक संजीव झा को सजा सुनाई जानी है.
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20 फरवरी 2015 का है मामला : राउज एवेन्यू कोर्ट के अपर मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव मेहता की अदालत ने 7 सितंबर को आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को वर्ष 2015 में 20 फरवरी को पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने और भीड़ का हिस्सा होने के मामले में दोषी करार दिया था.
ये भी पाए गए हैं दोषी : विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे. पुलिस का आरोप था कि विधायकों ने भीड़ को उकसाया और उनके साथ शामिल होकर पुलिस बल पर हमला किया. इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी , संजीव झा समेत बलराम झा, श्याम गोपाल गुप्ता, किशोर कुमार, ललित मिश्रा, जगदीश चंद्र जोशी, नरेंद्र सिंह रावत, नीरज पाठक, राजू मलिक, अशोक कुमार रवि प्रकाश झा, इस्माइल इस्लाम, मनोज कुमार, विजय प्रताप सिंह हीरा देवी और यशवंत को दोषी ठहराया.अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन सीट से विधायक हैं, जबकि संजीव झा बुराड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं.
इन आरोपियों को किया गया आरोप मुक्त: इस मामले में गोरा चंद दास, विनोद सिंह, आत्मसंतोष, रोशन कुमार मिश्रा, नरेंद्र कुमार, नरेंद्र यादव, शशि मोहन, बसंत गोस्वामी, प्रेम शंकर और अरुण झा को कोर्ट ने आरोप मुक्त करार दिया है.
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