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डीडीए आवासीय योजना से मिलेगा मनचाहा फ्लैट, बोर्ड ने लिया फैसला

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Published : Sep 29, 2020, 9:52 PM IST

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीडीए बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि आवेदक मनचाहे फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Delhi Development Authority meeting
दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक

नई दिल्ली: मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीए बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई इस बैठक में उपराज्यपाल के अलावा उपाध्यक्ष अनुराग जैन, अथॉरिटी के सदस्य विजेंद्र गुप्ता, सोमनाथ भारती, ओपी शर्मा और दिलीप पांडे ने हिस्सा लिया. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक

बैठक में प्राधिकरण ने पीएमएवाई को वित्तीय रूप से बेहतर बनाने का निर्णय लिया है. दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मौजूदा प्रावधान में आबादकारों के पुनर्वास के लिए भूमि क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यक घटक 60 फीसदी और पारिश्रमिक उपयोग के लिए अधिकतम 40 फ़ीसदी का प्रावधान है. अभी तक पारिश्रमिक घटक को ही भूमि उपयोग और उस श्रेणी के अंतर्गत अनुमेय एफएआर के अनुसार ही विकसित किया जा सका. अनुमोदित प्रस्ताव में स्थिति के अनुसार मिश्रित उपयोगों के साथ लाभकारी घटक पर अधिकतम 300 एफएआर की अनुमति होगी.



मनचाहे फ्लैट के लिए कर सकेंगे आवेदन
डीडीए की आवासीय योजना के अंतर्गत आवेदकों को अपने मनपसंद फ्लैट आवेदन करने की सुविधा देने के लिए प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके तहत मॉडेस्ट प्रेफरेंशियल लोकेशन प्रभार लेकर यह विकल्प दिया जाएगा. यूनिटों के फ्लोर लोकेशन, कॉर्नर लोकेशन, ग्रीन एरिया फेसिंग, मेन रोड से सिंह के आधार पर यह प्रभार लिया जाएगा. दिव्यांग जनों से ग्राउंड फ्लोर/प्राथमिकता फ्लोर के आवंटन के लिए लोकेशन प्रभार नहीं लिए जाएंगे. इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग प्लॉट के पारदर्शी निपटान के लिए ऑक्शन रूट को अनुमोदित किया गया है. नजूल भूमि में संशोधन मंत्रालय के अनुमोदन के बाद लागू होगा. मास्टर प्लान 2021 में संशोधन और दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 के तहत आपत्तियों सुझावों को आमंत्रित करने के लिए अन्य संशोधनों को भी अनुमोदित किया गया है.

  • इंस्टिट्यूट ऑफ़ लीवर एंड बिलिअरी साइंसेस अस्पताल वसंत कुंज नई दिल्ली में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 5.76 एकड़ की भूमि के उपयोग को बदलकर आवासीय से सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक कर दिया गया है. वसंत कुंज में आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए आईएलबीएस द्वारा आगे उपयोग के लिए फरवरी 2020 में डीडीए ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जीएनसीटीडी दिल्ली सरकार को 5.9 एकड़ जमीन आवंटित की है.
  • डीएमआरसी को दी गई छूट के समान दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारों से संबंधित परिचालन संरचनाओं को शामिल करना.
  • राज्य भवन/ राज्य अतिथि ग्रहों के लिए पार्किंग मानदंड में छूट.
  • सीजीओ कंपलेक्स लोधी रोड पर सीआईएसएफ कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आंशिक वाणिज्यिक और आंशिक आवासीय 0.66 एकड़ भूमि उपयोग को सरकारी भूमि उपयोग में परिवर्तित करना.

नई दिल्ली: मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीए बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई इस बैठक में उपराज्यपाल के अलावा उपाध्यक्ष अनुराग जैन, अथॉरिटी के सदस्य विजेंद्र गुप्ता, सोमनाथ भारती, ओपी शर्मा और दिलीप पांडे ने हिस्सा लिया. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक

बैठक में प्राधिकरण ने पीएमएवाई को वित्तीय रूप से बेहतर बनाने का निर्णय लिया है. दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मौजूदा प्रावधान में आबादकारों के पुनर्वास के लिए भूमि क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यक घटक 60 फीसदी और पारिश्रमिक उपयोग के लिए अधिकतम 40 फ़ीसदी का प्रावधान है. अभी तक पारिश्रमिक घटक को ही भूमि उपयोग और उस श्रेणी के अंतर्गत अनुमेय एफएआर के अनुसार ही विकसित किया जा सका. अनुमोदित प्रस्ताव में स्थिति के अनुसार मिश्रित उपयोगों के साथ लाभकारी घटक पर अधिकतम 300 एफएआर की अनुमति होगी.



मनचाहे फ्लैट के लिए कर सकेंगे आवेदन
डीडीए की आवासीय योजना के अंतर्गत आवेदकों को अपने मनपसंद फ्लैट आवेदन करने की सुविधा देने के लिए प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके तहत मॉडेस्ट प्रेफरेंशियल लोकेशन प्रभार लेकर यह विकल्प दिया जाएगा. यूनिटों के फ्लोर लोकेशन, कॉर्नर लोकेशन, ग्रीन एरिया फेसिंग, मेन रोड से सिंह के आधार पर यह प्रभार लिया जाएगा. दिव्यांग जनों से ग्राउंड फ्लोर/प्राथमिकता फ्लोर के आवंटन के लिए लोकेशन प्रभार नहीं लिए जाएंगे. इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग प्लॉट के पारदर्शी निपटान के लिए ऑक्शन रूट को अनुमोदित किया गया है. नजूल भूमि में संशोधन मंत्रालय के अनुमोदन के बाद लागू होगा. मास्टर प्लान 2021 में संशोधन और दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 के तहत आपत्तियों सुझावों को आमंत्रित करने के लिए अन्य संशोधनों को भी अनुमोदित किया गया है.

  • इंस्टिट्यूट ऑफ़ लीवर एंड बिलिअरी साइंसेस अस्पताल वसंत कुंज नई दिल्ली में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 5.76 एकड़ की भूमि के उपयोग को बदलकर आवासीय से सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक कर दिया गया है. वसंत कुंज में आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए आईएलबीएस द्वारा आगे उपयोग के लिए फरवरी 2020 में डीडीए ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जीएनसीटीडी दिल्ली सरकार को 5.9 एकड़ जमीन आवंटित की है.
  • डीएमआरसी को दी गई छूट के समान दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारों से संबंधित परिचालन संरचनाओं को शामिल करना.
  • राज्य भवन/ राज्य अतिथि ग्रहों के लिए पार्किंग मानदंड में छूट.
  • सीजीओ कंपलेक्स लोधी रोड पर सीआईएसएफ कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आंशिक वाणिज्यिक और आंशिक आवासीय 0.66 एकड़ भूमि उपयोग को सरकारी भूमि उपयोग में परिवर्तित करना.
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