नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर (covid second wave) के दौरान फेस मास्क (face mask) के निर्माण और उनकी बिक्री (manufacture and sell) के लिए विस्तृत रेगुलेशन जारी करने की मांग करनेवाली याचिका एक दिल्ली हाईकोर्ट (delhi highcourt) में दायर की गई है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर 4 जून को सुनवाई करेगा.
फेस मास्क को लेकर अलग से रेगुलेशन की जरुरत नहीं
याचिकाकर्ता क्लीन एयर एक्टिविस्ट और उद्यमी जय धर गुप्ता ने दायर की है जिस पर सुनवाई के दौरान ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) ने कहा कि उसने फेस मास्क के निर्माण और बिक्री को रेगुलेट करने के लिए पहले से ही दिशानिर्देश जारी कर रखा है. इसलिए अब इसके लिए अलग से दूसरी दिशानिर्देश जारी करने की जरुरत नहीं है.
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निर्माण और बिक्री के लिए मानक तय नहीं
याचिकाकर्ता की ओर से वकील अनिरुद्ध शर्मा ने कहा कि उन्हें बीआईएस के दिशानिर्देशों की पड़ताल करने के लिए समय की जरुरत है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 जून तक के लिए टाल दी. याचिका में कहा गया है कि दूसरे देशों की तरह भारत में फेस मास्क के निर्माण और बिक्री के लिए कोई मानक तय नहीं किए गए हैं.
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फेस मास्क को लेकर विशेषज्ञों ने कुछ नहीं कहा
याचिका में कहा गया है कि कोरोना की वर्तमान लहर और बढ़ते प्रदूषण की वजह से फेस मास्क के निर्माण को लेकर मानक तय करना जरुरी है. याचिका में कहा गया है कि करीब 14 महीने बीतने के बावजूद किसी भी वैज्ञानिक प्रमुख या विशेषज्ञ ने फेस मास्क के निर्माण को लेकर कुछ नहीं बोला है. ऐसे में सरकार को फेस मास्क निर्माण को लेकर रेगुलेशन तय करने की जरुरत है.