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PAN Aadhaar Link : पैन और आधार लिंक नहीं किया, तो रूक जाएंगे ये जरूरी काम

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Published : Mar 29, 2023, 1:40 PM IST

पैन और आधार लिंक नहीं करवाया है तो करवा लें. वरना आपका पैन अमान्य हो सकता है और इससे जुड़े कई जरूरी काम मसलन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, नया डीमैट अकाउंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे. हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इसे लिंक करवाने की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है.

PAN Aadhaar Link
पैन और आधार लिंक नहीं किया तो रूक जाएंगे ये जरूरी काम

नई दिल्ली : अगर आपने अब तक अपने पैन को आधर कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो करवा लीजिए. वरना पैन से जुड़े कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. हालांकि सरकार ने इसे लिंक करवाने के डेट को बढ़ा कर लोगों को थोड़ी राहत दी है. पहले PAN- Aadhaar Card लिंक करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून 2023 कर दिया गया है. अगर आपने इस तारिख तक पैन-आधार लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद पैन को रिएक्टिव करवाने के लिए आपको 10,000 का भारी जुर्माना देना होगा. आइए जानते हैं कि पैन इनएक्टिव होने पर कौन से दस जरूरी काम रूक सकते हैं.

  1. पैन कार्ड अमान्य होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फानल नहीं कर पाएंगे. इसके चलते ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है.
  2. पैन इनएक्टिव होने पर नॉमल दर से ज्यादा टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा.
  3. नया डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे. साथ ही 50,000 से ज्यादा के शेयर मार्केट और म्यूच्यूअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे.
  4. बैंको में बचत बैंक अकाउंट के अलावा कोई अन्य खाता मसलन करंट अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे.
  5. कोई नई वाहन नहीं खरीद पाएंगे. इसके साथ ही वाहन का बीमा भी नहीं करवा पाएंगे.
  6. बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा.
  7. अगर आपके नाम पर बीमा पॉलिसी है तो 50,000 से ज्यादा प्रामियम का भुगतान संभव नहीं हो पाएगा. इसके अलावा विदेशों में एक बार में 50 हजार से ज्यादा की खरीदारी का पेमेंट नहीं कर पाएंगे.
  8. सरकारी या कंपनियों के बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश करन के लिए एक बार में कुल 50,000 से अधिक का भुगतान करना मुश्किल होगा. बैंकिंग कंपनियां सहकारी बैंक में ही एक दिन में 50 हजार से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर पाएंगी.
  9. लाख रुपये से अधिक की कोई भी जमीन और जायदाद का लेन-देन यानी खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे. 2 लाख से अधिक सेवाओं के खरीद या बिक्री में मुश्किल होगी.

पैन- आधार ऐसे करें लिंक
स्टेप 1- इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2- यहां लॉग इन डिटेल्स भरें.
स्टेप 3-'Quick Section' में जाएं और वहां पैन, आधार और मोबाइल नंबर डाले.
स्टेप 4 - Validate my Aadhaar का ऑप्शन चुनें.
स्टेप 5- रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा. उसे भर दें.
अंत में 1,000 रुपये के जुर्माने का पेमेंट कर आप पैन को आधार से आसानी से लिंक (PAN Aadhaar Link) कर सकते हैं.

पैन आधार लिंक है तो ऐसे करें चेक
स्टेप 1- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2- वेबसाइट पर दाहिनी ओर 'Quick Section' का एक ऑप्शन दिखेगा. यहां जाकर Verify your Pan विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 3- पैन नंबर, अपना नाम, जन्म तिथि और अन्य जरूरी जानकारियां डालें.
स्टेप 4- पैन नंबर की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए Verify बटन पर क्लिक करें.
एक पॉप- अप खुलेगा. इसमें आपका PAN Aadhaar Link है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी.

पढ़ें : Deadline to link PAN with Aadhaar: पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा अब 30 जून

नई दिल्ली : अगर आपने अब तक अपने पैन को आधर कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो करवा लीजिए. वरना पैन से जुड़े कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. हालांकि सरकार ने इसे लिंक करवाने के डेट को बढ़ा कर लोगों को थोड़ी राहत दी है. पहले PAN- Aadhaar Card लिंक करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून 2023 कर दिया गया है. अगर आपने इस तारिख तक पैन-आधार लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद पैन को रिएक्टिव करवाने के लिए आपको 10,000 का भारी जुर्माना देना होगा. आइए जानते हैं कि पैन इनएक्टिव होने पर कौन से दस जरूरी काम रूक सकते हैं.

  1. पैन कार्ड अमान्य होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फानल नहीं कर पाएंगे. इसके चलते ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है.
  2. पैन इनएक्टिव होने पर नॉमल दर से ज्यादा टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा.
  3. नया डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे. साथ ही 50,000 से ज्यादा के शेयर मार्केट और म्यूच्यूअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे.
  4. बैंको में बचत बैंक अकाउंट के अलावा कोई अन्य खाता मसलन करंट अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे.
  5. कोई नई वाहन नहीं खरीद पाएंगे. इसके साथ ही वाहन का बीमा भी नहीं करवा पाएंगे.
  6. बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा.
  7. अगर आपके नाम पर बीमा पॉलिसी है तो 50,000 से ज्यादा प्रामियम का भुगतान संभव नहीं हो पाएगा. इसके अलावा विदेशों में एक बार में 50 हजार से ज्यादा की खरीदारी का पेमेंट नहीं कर पाएंगे.
  8. सरकारी या कंपनियों के बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश करन के लिए एक बार में कुल 50,000 से अधिक का भुगतान करना मुश्किल होगा. बैंकिंग कंपनियां सहकारी बैंक में ही एक दिन में 50 हजार से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर पाएंगी.
  9. लाख रुपये से अधिक की कोई भी जमीन और जायदाद का लेन-देन यानी खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे. 2 लाख से अधिक सेवाओं के खरीद या बिक्री में मुश्किल होगी.

पैन- आधार ऐसे करें लिंक
स्टेप 1- इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2- यहां लॉग इन डिटेल्स भरें.
स्टेप 3-'Quick Section' में जाएं और वहां पैन, आधार और मोबाइल नंबर डाले.
स्टेप 4 - Validate my Aadhaar का ऑप्शन चुनें.
स्टेप 5- रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा. उसे भर दें.
अंत में 1,000 रुपये के जुर्माने का पेमेंट कर आप पैन को आधार से आसानी से लिंक (PAN Aadhaar Link) कर सकते हैं.

पैन आधार लिंक है तो ऐसे करें चेक
स्टेप 1- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2- वेबसाइट पर दाहिनी ओर 'Quick Section' का एक ऑप्शन दिखेगा. यहां जाकर Verify your Pan विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 3- पैन नंबर, अपना नाम, जन्म तिथि और अन्य जरूरी जानकारियां डालें.
स्टेप 4- पैन नंबर की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए Verify बटन पर क्लिक करें.
एक पॉप- अप खुलेगा. इसमें आपका PAN Aadhaar Link है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी.

पढ़ें : Deadline to link PAN with Aadhaar: पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा अब 30 जून

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