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PAN Aadhaar Link करवाने में बचे मात्र 5 दिन, ऐसे करें चेक पैन और आधार लिंक है या नहीं !

पैन और आधार लिंक करने की डेडलाइन में मात्र 5 दिन बचे हैं. अगर आप ने अब तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो जल्द करवा लें. आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है. वरना इसके बाद भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा. पैन और आधार लिंक है या नहीं चेक करने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

PAN Aadhaar Link
पैन और आधार लिंक
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Published : Mar 20, 2023, 2:33 PM IST

Updated : Mar 25, 2023, 2:19 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 30 जून 2022 के बाद से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस (fine) वसूल रहा है. 31 मार्च से पहले 1,000 रुपये फाइन देकर PanCard को Aadhar Card से लिंक करवा लें. वरना आपका पैन इनऑपरेटिव या इनएक्टिव हो जाएगा. जिस कारण आपको वित्तीय लेन -देन या फाइनेंस कामों में परेशानी आएगी. इन परेशानियों से बचने के लिए आज ही आधार और पैन लिंक करवाएं.

10 हजार तक लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विट कर लोगों से आग्रह किया है कि वह जल्द से जल्द पैन- आधार को लिंक करवा लें. वरना बाद में भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है. 31 मार्च तक दोनों डक्यूमेंट्स को लिंक करवाने पर केवल 1,000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा. वहीं, 1 अप्रैल से पैन को दोबारा एक्टिव करने के लिए 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. इसके बाद ही आपके PanCard को एक्टिव किया जाएगा.

पैन इनएक्टिव होने के नुकसान
पैन कार्ड इनएक्टिव होने की स्थिति में करदाता अपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही शेयर मार्केट, Mutual Fund आदि जगहों पर निवेश नहीं कर पाएंगे. गौरतलब है कि 50,000 से ज्यादा के लेन-देन के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है. सरकार पैन और आधार को लिंक क्यों करवा रही है. इस सवाल का जवाब ये है कि आधार और पैन को लिंक करने पर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है. इससे Tax चोरी और फ्रॉड की समस्या पर लगाम लगाने में मदद मिलती है.

पैन आधार को ऐसे करें लिंक
1. सबसे पहले पैन कार्ड होल्डर्स इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
2. अगर यहां रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर करें.
3. User ID, Password और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.
4.फिर आपके सामने एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जिसमें Pan linked to Aadhar करने का ऑप्शन दिखेगा.
5. इस ऑप्शन में आपके पैन के अनुसार आपका नाम, जन्मतिथि और जेंडर जैसे जानकारियां पहले से ही भरे मिलेंगे.
6. इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए आपके आधार और पैन की जानकारी को वेरीफाई कर लें.
7. इसके बाद Link Now ऑप्शन पर क्लिक करें.
इतना सब करने के बाद आपको मैसेज मिलेगा, जिसमें लिखा होगा आपके पैन और आधार को सफलतापूर्वक लिंक कर दिया गया है.

अगर पहले से आधार और पैन लिंक हैं तो ऐसे चेक करें
1. ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर 'Quick Links' पर जाएं और लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें.
2. अपना पैन और आधार नबंर डालें और व्यू लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें.
3. इसके बाद सफल सत्यापन पर, आपके लिंक आधार स्थिति के संबंध में एक मैसेज दिखाया जाएगा.

पढ़ें : Government Scheme: सीनियर सिटीजन के लिए ऐसी स्कीम, मिलता है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट

नई दिल्ली : सरकार ने 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 30 जून 2022 के बाद से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस (fine) वसूल रहा है. 31 मार्च से पहले 1,000 रुपये फाइन देकर PanCard को Aadhar Card से लिंक करवा लें. वरना आपका पैन इनऑपरेटिव या इनएक्टिव हो जाएगा. जिस कारण आपको वित्तीय लेन -देन या फाइनेंस कामों में परेशानी आएगी. इन परेशानियों से बचने के लिए आज ही आधार और पैन लिंक करवाएं.

10 हजार तक लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विट कर लोगों से आग्रह किया है कि वह जल्द से जल्द पैन- आधार को लिंक करवा लें. वरना बाद में भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है. 31 मार्च तक दोनों डक्यूमेंट्स को लिंक करवाने पर केवल 1,000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा. वहीं, 1 अप्रैल से पैन को दोबारा एक्टिव करने के लिए 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. इसके बाद ही आपके PanCard को एक्टिव किया जाएगा.

पैन इनएक्टिव होने के नुकसान
पैन कार्ड इनएक्टिव होने की स्थिति में करदाता अपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही शेयर मार्केट, Mutual Fund आदि जगहों पर निवेश नहीं कर पाएंगे. गौरतलब है कि 50,000 से ज्यादा के लेन-देन के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है. सरकार पैन और आधार को लिंक क्यों करवा रही है. इस सवाल का जवाब ये है कि आधार और पैन को लिंक करने पर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है. इससे Tax चोरी और फ्रॉड की समस्या पर लगाम लगाने में मदद मिलती है.

पैन आधार को ऐसे करें लिंक
1. सबसे पहले पैन कार्ड होल्डर्स इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
2. अगर यहां रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर करें.
3. User ID, Password और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.
4.फिर आपके सामने एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जिसमें Pan linked to Aadhar करने का ऑप्शन दिखेगा.
5. इस ऑप्शन में आपके पैन के अनुसार आपका नाम, जन्मतिथि और जेंडर जैसे जानकारियां पहले से ही भरे मिलेंगे.
6. इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए आपके आधार और पैन की जानकारी को वेरीफाई कर लें.
7. इसके बाद Link Now ऑप्शन पर क्लिक करें.
इतना सब करने के बाद आपको मैसेज मिलेगा, जिसमें लिखा होगा आपके पैन और आधार को सफलतापूर्वक लिंक कर दिया गया है.

अगर पहले से आधार और पैन लिंक हैं तो ऐसे चेक करें
1. ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर 'Quick Links' पर जाएं और लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें.
2. अपना पैन और आधार नबंर डालें और व्यू लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें.
3. इसके बाद सफल सत्यापन पर, आपके लिंक आधार स्थिति के संबंध में एक मैसेज दिखाया जाएगा.

पढ़ें : Government Scheme: सीनियर सिटीजन के लिए ऐसी स्कीम, मिलता है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट

Last Updated : Mar 25, 2023, 2:19 PM IST
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