नई दिल्ली: आधार कार्ड आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से तो हर कोई अवगत होगा. आधार कार्ड के बिना कोई भी जरूरी काम संभव नहीं है. आज के समय में इसके बिना रेंट पर घर मिलना और कहीं धूमने जाना भी संभव ही नहीं है. इसके अलावा, आधार कार्ड के बिना आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं उठा सकते हैं. बता दें, आधार एनरोलमेंट में फिंगरप्रिंट्स और आईरिस स्कैन की जरूरत पड़ती, लेकिन कुछ लोगों को इस वजह से काफी परेशानी हो रही थी. जिन लोगों की उंगलियां नहीं हैं, उन्हें आधार के लिए नामांकन करने में काफी मुश्किलें आ रही थीं. वहीं, जिन लोगों की आखें नहीं हैं उन्हें भी काफी परेशानी हो रही थी. इसे देखते हुए सरकार ने आधार एनरोलमेंट के नियम में बड़ा बदलाव किया है.
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*𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗲𝗻𝗿𝗼𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗔𝗮𝗱𝗵𝗮𝗮𝗿*#UIDAI sensitizes enrolment agencies to assist such persons in enrolling for Aadhaar.
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IT राज्य मंत्री का बयान
सरकार की तरफ से शनिवार को कहा गया था कि आधार के लिए पात्र व्यक्ति उंगलियों के निशान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आईरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है. यह बयान IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा केरल में एक महिला के नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने के बाद आया है, जो आधार के लिए नामांकित नहीं हो सकी क्योंकि उसके पास उंगलियां नहीं थीं.
उंगली और आईरिस दोनों बायोमेट्रिक्स के बिना नामांकन संभव
बयान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है, लेकिन उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है, वह केवल आईरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है. इसी तरह, वे व्यक्ति जिसकी आंखों की पुतलियों को किसी भी कारण से नहीं लिया जा सकता है, वह केवल अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके नामांकन कर सकता है. वहीं, एक पात्र व्यक्ति जो उंगली और आईरिस दोनों बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है, वह दोनों में से कुछ भी जमा किए बिना नामांकन कर सकता है.
असमर्थता के बावजूद आधार नंबर किया जा सकता है जारी
ऐसे व्यक्तियों के लिए, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देशों के तहत, नाम, लिंग, पता और जन्म तिथि को उपलब्ध बायोमेट्रिक्स के साथ कैप्चर किया जाता है और छूटे हुए बायोमैट्रिक्स को रेखांकित किया जाता है. दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से तस्वीर ली जाती है जिससे उंगलियों या आईरिस या दोनों की अनुपलब्धता को रेखांकित किया जा सके और आधार नामांकन केंद्र के पर्यवेक्षक को ऐसे नामांकन को एक असाधारण नामांकन के रूप में मान्य करना होता है. इस प्रकार, प्रत्येक पात्र व्यक्ति जो आवश्यक जानकारी जमा करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरता है, उसे बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में किसी भी असमर्थता के बावजूद, आधार नंबर जारी किया जा सकता है.