मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को नकदी संकट के समय राहत दिलाने के लिये एक जाखिम प्रबंधन मसौदा जारी किया है. रिजर्व बैंक की योजना है कि बड़ी एनबीएफसी कंपनियां सरकारी बॉन्ड या जमा योजनाओं में निवेश करें ताकि नकदी संकट के समय एक माह के भुगतान के लिये उनके पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो.
आरबीआई ने शुक्रवार को एनबीएफसी के लिए नकदी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का मसौदा जारी किया है. केंद्रीय बैंक की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है कि जब कई बड़ी एनबीएफसी कंपनियां नकदी संकट से जूझ रही हैं. जिसके चलते उन्हें कोष जुटाने के लिये भारी मशक्कत करनी पड़ रही है.
ये भी पढ़ें- बीते वित्त वर्ष में बाजार ऋण में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़कर 91 प्रतिशत पर पहुंची
प्रस्ताव के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक परिसंपत्ति की जमा राशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी और ऐसे वित्तीय संस्थान जो जमा स्वीकार नहीं करते हैं उन सभी के लिये एक तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) व्यवस्था लागू की जायेगी. यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी.
एलसीआर व्यवस्था को चार साल की अवधि में आगे बढ़ाया जायेगा. वित्तीय कंपनियों में अप्रैल, 2020 से अप्रैल, 2024 के दौरान इसे क्रियान्वित किया जाएगा.
एलसीआर दिशानिर्देशों के तहत, वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी उधारी मोटे तौर पर उनके कर्ज की परिपक्वता से मेल खाती हो.
मसौदे में कहा गया है कि "एनबीएफसी को चरणबद्ध तरीके से अपनी पूंजी में "उच्च गुणवत्ता की नकदी परिसंपत्तियों" का हिस्सा बरकरार रखना होगा. ये उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियां नकदी जमा, सरकारी बॉन्ड या उच्च श्रेणी वाले बॉन्ड हो सकती हैं."
मसौदे में कहा गया है, "एलसीआर आवश्यकता एक अप्रैल, 2020 से एनबीएफसी पर बाध्यकारी होगी और उनका न्यूनतम एलसीआर 60 प्रतिशत होना चाहिए. इसके बाद इसे एक अप्रैल, 2024 तक इस बढ़ाकर 100 फीसदी के स्तर तक पहुंचाना होगा."
उल्लेखनीय है कि वित्त कंपनियों द्वारा जारी बांड पत्रों में जो राशि निवेश की गई ज्यादातर म्यूचुअल फंड योजनाओं का धन था. आईएलएण्डएफएस फाइनेंसियल सविर्सिज का संकट गहराने के बाद ऐसी कई योजनाओं को झटका लगा.
एनबीएफसी को नकदी संकट से राहत दिलाने के लिए रिजर्व बैंक का जोखिम प्रबंधन मसौदा - NBFC
आरबीआई ने शुक्रवार को एनबीएफसी के लिए नकदी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का मसौदा जारी किया है. केंद्रीय बैंक की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है कि जब कई बड़ी एनबीएफसी कंपनियां नकदी संकट से जूझ रही हैं.
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को नकदी संकट के समय राहत दिलाने के लिये एक जाखिम प्रबंधन मसौदा जारी किया है. रिजर्व बैंक की योजना है कि बड़ी एनबीएफसी कंपनियां सरकारी बॉन्ड या जमा योजनाओं में निवेश करें ताकि नकदी संकट के समय एक माह के भुगतान के लिये उनके पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो.
आरबीआई ने शुक्रवार को एनबीएफसी के लिए नकदी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का मसौदा जारी किया है. केंद्रीय बैंक की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है कि जब कई बड़ी एनबीएफसी कंपनियां नकदी संकट से जूझ रही हैं. जिसके चलते उन्हें कोष जुटाने के लिये भारी मशक्कत करनी पड़ रही है.
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प्रस्ताव के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक परिसंपत्ति की जमा राशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी और ऐसे वित्तीय संस्थान जो जमा स्वीकार नहीं करते हैं उन सभी के लिये एक तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) व्यवस्था लागू की जायेगी. यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी.
एलसीआर व्यवस्था को चार साल की अवधि में आगे बढ़ाया जायेगा. वित्तीय कंपनियों में अप्रैल, 2020 से अप्रैल, 2024 के दौरान इसे क्रियान्वित किया जाएगा.
एलसीआर दिशानिर्देशों के तहत, वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी उधारी मोटे तौर पर उनके कर्ज की परिपक्वता से मेल खाती हो.
मसौदे में कहा गया है कि "एनबीएफसी को चरणबद्ध तरीके से अपनी पूंजी में "उच्च गुणवत्ता की नकदी परिसंपत्तियों" का हिस्सा बरकरार रखना होगा. ये उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियां नकदी जमा, सरकारी बॉन्ड या उच्च श्रेणी वाले बॉन्ड हो सकती हैं."
मसौदे में कहा गया है, "एलसीआर आवश्यकता एक अप्रैल, 2020 से एनबीएफसी पर बाध्यकारी होगी और उनका न्यूनतम एलसीआर 60 प्रतिशत होना चाहिए. इसके बाद इसे एक अप्रैल, 2024 तक इस बढ़ाकर 100 फीसदी के स्तर तक पहुंचाना होगा."
उल्लेखनीय है कि वित्त कंपनियों द्वारा जारी बांड पत्रों में जो राशि निवेश की गई ज्यादातर म्यूचुअल फंड योजनाओं का धन था. आईएलएण्डएफएस फाइनेंसियल सविर्सिज का संकट गहराने के बाद ऐसी कई योजनाओं को झटका लगा.
एनबीएफसी को नकदी संकट से राहत दिलाने के लिये रिजर्व बैंक का जोखिम प्रबंधन मसौदा
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को नकदी संकट के समय राहत दिलाने के लिये एक जाखिम प्रबंधन मसौदा जारी किया है. रिजर्व बैंक की योजना है कि बड़ी एनबीएफसी कंपनियां सरकारी बॉन्ड या जमा योजनाओं में निवेश करें ताकि नकदी संकट के समय एक माह के भुगतान के लिये उनके पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो.
आरबीआई ने शुक्रवार को एनबीएफसी के लिए नकदी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का मसौदा जारी किया है. केंद्रीय बैंक की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है कि जब कई बड़ी एनबीएफसी कंपनियां नकदी संकट से जूझ रही हैं. जिसके चलते उन्हें कोष जुटाने के लिये भारी मशक्कत करनी पड़ रही है.
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प्रस्ताव के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक परिसंपत्ति की जमा राशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी और ऐसे वित्तीय संस्थान जो जमा स्वीकार नहीं करते हैं उन सभी के लिये एक तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) व्यवस्था लागू की जायेगी. यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी.
एलसीआर व्यवस्था को चार साल की अवधि में आगे बढ़ाया जायेगा. वित्तीय कंपनियों में अप्रैल, 2020 से अप्रैल, 2024 के दौरान इसे क्रियान्वित किया जाएगा.
एलसीआर दिशानिर्देशों के तहत, वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी उधारी मोटे तौर पर उनके कर्ज की परिपक्वता से मेल खाती हो.
मसौदे में कहा गया है कि "एनबीएफसी को चरणबद्ध तरीके से अपनी पूंजी में "उच्च गुणवत्ता की नकदी परिसंपत्तियों" का हिस्सा बरकरार रखना होगा. ये उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियां नकदी जमा, सरकारी बॉन्ड या उच्च श्रेणी वाले बॉन्ड हो सकती हैं."
मसौदे में कहा गया है, "एलसीआर आवश्यकता एक अप्रैल, 2020 से एनबीएफसी पर बाध्यकारी होगी और उनका न्यूनतम एलसीआर 60 प्रतिशत होना चाहिए. इसके बाद इसे एक अप्रैल, 2024 तक इस बढ़ाकर 100 फीसदी के स्तर तक पहुंचाना होगा."
उल्लेखनीय है कि वित्त कंपनियों द्वारा जारी बांड पत्रों में जो राशि निवेश की गई ज्यादातर म्यूचुअल फंड योजनाओं का धन था. आईएलएण्डएफएस फाइनेंसियल सविर्सिज का संकट गहराने के बाद ऐसी कई योजनाओं को झटका लगा.
Conclusion: