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सरकार ने कोरोना की दवाओं, उपकरणों पर GST दरें घटाई - वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटाई हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
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Published : Jun 12, 2021, 3:32 PM IST

Updated : Jun 12, 2021, 5:51 PM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने जीओएम की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है. जिन सामानों का इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज में किया जा रहा है, उन पर छूट दी जाएगी.

नई दरें सितंबर अंत तक मान्य होंगी. सरकार इस अवधि को सितंबर से आगे बढ़ाने पर भी विचार करेगी. मंत्रालय ने तीन वस्तुओं पर छूट दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

जीएसटी परिषद ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर तथा उपकरणों ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है. हालांकि, कोविड-19 के टीके पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर कायम रखा गया है.

परिषद ने टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन पर कर को समाप्त करने का फैसला किया है. अभी इनपर पांच प्रतिशत कर लगता था.

रेमडेसिविर और हेपारिन पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है.

कोविड जांच किट पर अब पांच प्रतिशत कर देय होगा. अभी तक इस पर 12 प्रतिशत कर लगता था.

पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों और एम्बुलेंस पर भी कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी परिषद (GST Council Meeting) की 44वीं बैठक हुई. इस बैठक में बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.

जीएसटी परिषद की पिछली बैठक 28 मई को हुई थी जिसमें कोविड- 19 टीके और चिकित्सा सामग्री की दरों में बदलाव नही किया गया था. उस समय भाजपा और विपक्ष शासित राज्यों में इस बात को लेकर मतभेद उभरे थे कि क्या कर कटौती का लाभ आम लोगों तक पहुंच पाएगा. कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर दरों का सुझाव देने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया था.

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने जीओएम की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है. जिन सामानों का इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज में किया जा रहा है, उन पर छूट दी जाएगी.

नई दरें सितंबर अंत तक मान्य होंगी. सरकार इस अवधि को सितंबर से आगे बढ़ाने पर भी विचार करेगी. मंत्रालय ने तीन वस्तुओं पर छूट दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

जीएसटी परिषद ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर तथा उपकरणों ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है. हालांकि, कोविड-19 के टीके पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर कायम रखा गया है.

परिषद ने टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन पर कर को समाप्त करने का फैसला किया है. अभी इनपर पांच प्रतिशत कर लगता था.

रेमडेसिविर और हेपारिन पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है.

कोविड जांच किट पर अब पांच प्रतिशत कर देय होगा. अभी तक इस पर 12 प्रतिशत कर लगता था.

पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों और एम्बुलेंस पर भी कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी परिषद (GST Council Meeting) की 44वीं बैठक हुई. इस बैठक में बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.

जीएसटी परिषद की पिछली बैठक 28 मई को हुई थी जिसमें कोविड- 19 टीके और चिकित्सा सामग्री की दरों में बदलाव नही किया गया था. उस समय भाजपा और विपक्ष शासित राज्यों में इस बात को लेकर मतभेद उभरे थे कि क्या कर कटौती का लाभ आम लोगों तक पहुंच पाएगा. कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर दरों का सुझाव देने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया था.

Last Updated : Jun 12, 2021, 5:51 PM IST
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