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एनसीएलएटी की मंजूरी के बिना आईएलएंडएफएस समूह के खाते को नहीं किया जा सकता एनपीए घोषित

न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि मंजूरी के बिना कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान आईएल एंड एफएस और इसकी अन्य कंपनियों को एनपीए घोषित नहीं कर सकता है.

आईएलएंडएफएस समूह
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Published : Feb 25, 2019, 8:31 PM IST

नई दिल्ली: कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की मंजूरी के बगैर कर्ज में फंसी कंपनी आईएल एंड एफएस तथा समूह की अन्य कंपनियों के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित नहीं कर सकता. एनसीएलएटी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.

न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह आईएलएंडएफएस की ऋण शोधन योजना को ध्यान में रख किया गया है.

ये भी पढ़ें-अडाणी समूह को पांच हवाईअड्डों का 50 साल तक परिचालन का ठेका मिला

न्यायाधिकरण ने कहा, ''एनसीएलएटी की मंजूरी के बिना कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान आईएल एंड एफएस और इसकी अन्य कंपनियों को एनपीए घोषित नहीं कर सकता.'' न्यायाधिकरण ने आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के ऋण शोधन की सरकार की योजना पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया.


(भाषा)

नई दिल्ली: कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की मंजूरी के बगैर कर्ज में फंसी कंपनी आईएल एंड एफएस तथा समूह की अन्य कंपनियों के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित नहीं कर सकता. एनसीएलएटी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.

न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह आईएलएंडएफएस की ऋण शोधन योजना को ध्यान में रख किया गया है.

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न्यायाधिकरण ने कहा, ''एनसीएलएटी की मंजूरी के बिना कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान आईएल एंड एफएस और इसकी अन्य कंपनियों को एनपीए घोषित नहीं कर सकता.'' न्यायाधिकरण ने आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के ऋण शोधन की सरकार की योजना पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया.


(भाषा)

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