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शहरी गैस वितरण: PNGRB ने निरस्त किया अडाणी का आवेदन

बोर्ड ने 28 फरवरी को दिये आदेश में अडाणी का आवेदन निरस्त करने का कारण बताया. इस संबंध में बोर्ड ने कहा कि अडाणी गैस न्यूनतम पात्रता की शर्तों पर खरा उतरती है लेकिन उसने निवेश प्रतिबद्धता और दोनों शहरों में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की जरूरतों को पूरा नहीं किया.

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Published : Mar 4, 2019, 8:09 PM IST

गौतम अडाणी

नई दिल्ली: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने अडाणी गैस लिमिटेड का आवेदन निरस्त कर दिया है. कंपनी ने जयपुर और उदयपुर में वाहनों के लिये सीएनजी की खुदरा बिक्री और घरों में पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिये आवेदन दिया था.

नियामक ने कहा है कि कंपनी का आवेदन एक लाइसेंस के लिये जरूरी नियमन का अनुपालन नहीं करती है. बोर्ड ने 28 फरवरी को दिये आदेश में अडाणी का आवेदन निरस्त करने का कारण बताया.

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इस संबंध में बोर्ड ने कहा कि अडाणी गैस न्यूनतम पात्रता की शर्तों पर खरा उतरती है लेकिन उसने निवेश प्रतिबद्धता और दोनों शहरों में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की जरूरतों को पूरा नहीं किया.

नई दिल्ली: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने अडाणी गैस लिमिटेड का आवेदन निरस्त कर दिया है. कंपनी ने जयपुर और उदयपुर में वाहनों के लिये सीएनजी की खुदरा बिक्री और घरों में पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिये आवेदन दिया था.

नियामक ने कहा है कि कंपनी का आवेदन एक लाइसेंस के लिये जरूरी नियमन का अनुपालन नहीं करती है. बोर्ड ने 28 फरवरी को दिये आदेश में अडाणी का आवेदन निरस्त करने का कारण बताया.

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इस संबंध में बोर्ड ने कहा कि अडाणी गैस न्यूनतम पात्रता की शर्तों पर खरा उतरती है लेकिन उसने निवेश प्रतिबद्धता और दोनों शहरों में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की जरूरतों को पूरा नहीं किया.

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शहरी गैस वितरण: PNGRB ने निरस्त किया अडाणी का आवेदन

नई दिल्ली: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने अडाणी गैस लिमिटेड का आवेदन निरस्त कर दिया है. कंपनी ने जयपुर और उदयपुर में वाहनों के लिये सीएनजी की खुदरा बिक्री और घरों में पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिये आवेदन दिया था.

नियामक ने कहा है कि कंपनी का आवेदन एक लाइसेंस के लिये जरूरी नियमन का अनुपालन नहीं करती है. बोर्ड ने 28 फरवरी को दिये आदेश में अडाणी का आवेदन निरस्त करने का कारण बताया.

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इस संबंध में बोर्ड ने कहा कि अडाणी गैस न्यूनतम पात्रता की शर्तों पर खरा उतरती है लेकिन उसने निवेश प्रतिबद्धता और दोनों शहरों में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की जरूरतों को पूरा नहीं किया.


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