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अमेजन ने फ्यूचर-आरआईएल सौदा मामले में सेबी, शेयर बाजारों को पत्र लिखा

अंतरिम आदेश में मध्यस्थता अदालत ने फ्यूचर समूह और मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच 24,713 करोड़ रुपये के सौदे की समीक्षा करते हुए उस पर रोक लगा दी है.

अमेजन ने फ्यूचर-आरअईएल सौदा मामले में सेबी, शेयर बाजारों को पत्र लिखा
अमेजन ने फ्यूचर-आरअईएल सौदा मामले में सेबी, शेयर बाजारों को पत्र लिखा
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Published : Oct 30, 2020, 1:25 PM IST

Updated : Oct 30, 2020, 3:17 PM IST

नई दिल्ली: ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ने बाजार नियामक सेबी और शेयर बाजारों को पत्र लिखकर फ्यूचर समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के बीच सौदा मामले में सिंगापुर मध्यस्थता अदालत के अंतरिम फैसले को ध्यान में रखने का आग्रह किया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

अंतरिम आदेश में मध्यस्थता अदालत ने फ्यूचर समूह और मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच 24,713 करोड़ रुपये के सौदे की समीक्षा करते हुए उस पर रोक लगा दी है.

सूत्रों के अनुसार अमेजन ने अंतरिम आदेश की प्रति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बाजार (सेबी), बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ साझा की है. फ्यूचर समूह-आरआईएल सौदा विभिन्न नियामकीय प्राधिकरणों की मंजूरी पर निर्भर है. इसमें सेबी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री की अपील पर खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ी, 5 माह में बिके 19 लाख मास्क

सूत्रों ने कहा कि अमेजन ने लिखा है कि अनुबंध बाध्यताओं के महत्व को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि सेबी और अन्य प्राधिकरण प्रस्तावित सौदे की समीक्षा करते समय सिंगापुर मध्यस्थता अदालत के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखें. इस बारे में अमेजन ने कुछ भी कहने से मना कर दिया.

उल्लेखनीय है कि रविवार को सिंगापुर स्थित एकल न्यायाधीश के मध्यस्थता मंच ने अमेजन के पक्ष में अंतरिम फैसला सुनाया और फ्यूचर-रिलायंस इंडस्ट्रीज के सौदे पर अंतिम निर्णय तक रोक लगा दी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ने बाजार नियामक सेबी और शेयर बाजारों को पत्र लिखकर फ्यूचर समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के बीच सौदा मामले में सिंगापुर मध्यस्थता अदालत के अंतरिम फैसले को ध्यान में रखने का आग्रह किया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

अंतरिम आदेश में मध्यस्थता अदालत ने फ्यूचर समूह और मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच 24,713 करोड़ रुपये के सौदे की समीक्षा करते हुए उस पर रोक लगा दी है.

सूत्रों के अनुसार अमेजन ने अंतरिम आदेश की प्रति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बाजार (सेबी), बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ साझा की है. फ्यूचर समूह-आरआईएल सौदा विभिन्न नियामकीय प्राधिकरणों की मंजूरी पर निर्भर है. इसमें सेबी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) शामिल हैं.

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सूत्रों ने कहा कि अमेजन ने लिखा है कि अनुबंध बाध्यताओं के महत्व को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि सेबी और अन्य प्राधिकरण प्रस्तावित सौदे की समीक्षा करते समय सिंगापुर मध्यस्थता अदालत के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखें. इस बारे में अमेजन ने कुछ भी कहने से मना कर दिया.

उल्लेखनीय है कि रविवार को सिंगापुर स्थित एकल न्यायाधीश के मध्यस्थता मंच ने अमेजन के पक्ष में अंतरिम फैसला सुनाया और फ्यूचर-रिलायंस इंडस्ट्रीज के सौदे पर अंतिम निर्णय तक रोक लगा दी.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Oct 30, 2020, 3:17 PM IST
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