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Union Budget 2022: आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर अर्जित आय पर 30% कर

निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (Virtual Digital Assets) में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इन लेनदेन की परिमाण और आवृत्ति ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है.

Union Budget 2022
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Published : Feb 1, 2022, 3:45 PM IST

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण (Virtual Digital Assets) पर अर्जित आय पर 30% कर की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि आभासी डिजिटल संपत्ति के उपहार पर भी कर लगाया जाएगा. हालांकि उसने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि आभासी डिजिटल संपत्ति की छतरी के नीचे क्या होगा, उनमें क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) शामिल हो सकती है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इन लेनदेन की परिमाण और आवृत्ति ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है. मैं प्रस्ताव करती हूं कि आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा. अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पढ़ें: टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, क्रिप्टोकरेंसी की आमदनी पर भी लगेगा 30 फीसद टैक्स

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, लेनदेन के विवरण को प्राप्त करने के लिए मैं एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर इस तरह के विचार के 1% की दर से डिजिटल संपत्ति के वर्चुअल हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर टीडीएस प्रदान करने का भी प्रस्ताव करती हूं. आभासी डिजिटल संपत्ति के उपहार पर प्राप्तकर्ता के हाथों कर लगाने का भी प्रस्ताव है.

क्रिप्टोकरेंसी पर कर की स्पष्टता क्रिप्टो उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग थी. उद्योग से जुडे लोग क्रिप्टो को कानूनी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उत्सुक थे. बजट में मान्यता शायद उस दिशा में एक कदम आगे है. बीडीओ इंडिया एलएलपी अनीश शाह ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कराधान का परिचय एक स्वागत योग्य कदम है और इससे निवेशकों को यह स्पष्ट होगा कि उनकी आय पर कैसे कर लगाया जाएगा.

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण (Virtual Digital Assets) पर अर्जित आय पर 30% कर की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि आभासी डिजिटल संपत्ति के उपहार पर भी कर लगाया जाएगा. हालांकि उसने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि आभासी डिजिटल संपत्ति की छतरी के नीचे क्या होगा, उनमें क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) शामिल हो सकती है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इन लेनदेन की परिमाण और आवृत्ति ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है. मैं प्रस्ताव करती हूं कि आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा. अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पढ़ें: टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, क्रिप्टोकरेंसी की आमदनी पर भी लगेगा 30 फीसद टैक्स

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, लेनदेन के विवरण को प्राप्त करने के लिए मैं एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर इस तरह के विचार के 1% की दर से डिजिटल संपत्ति के वर्चुअल हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर टीडीएस प्रदान करने का भी प्रस्ताव करती हूं. आभासी डिजिटल संपत्ति के उपहार पर प्राप्तकर्ता के हाथों कर लगाने का भी प्रस्ताव है.

क्रिप्टोकरेंसी पर कर की स्पष्टता क्रिप्टो उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग थी. उद्योग से जुडे लोग क्रिप्टो को कानूनी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उत्सुक थे. बजट में मान्यता शायद उस दिशा में एक कदम आगे है. बीडीओ इंडिया एलएलपी अनीश शाह ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कराधान का परिचय एक स्वागत योग्य कदम है और इससे निवेशकों को यह स्पष्ट होगा कि उनकी आय पर कैसे कर लगाया जाएगा.

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