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एजीआर पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग

दूरसंचार कंपनियों को पिछले साल अक्टूबर में दिए गए अदालत के आदेश के बाद, 23 जनवरी तक सरकार को 92,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है.

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एजीआर पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग
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Published : Jan 8, 2020, 7:08 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) पर फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए वोडाफोन आइडिया व भारती एयरटेल ने अपनी याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे से इस मामले पर बात करेंगे.

दूरसंचार कंपनियों को पिछले साल अक्टूबर में दिए गए अदालत के आदेश के बाद, 23 जनवरी तक सरकार को 92,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों, जिसमें भारतीय एयरटेल लिमिटेड व वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सरकार को अतीत के बकाए के तौर पर 92,000 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें जुर्माना व ब्याज शामिल है.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाना होगा.
ये भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी नीलांचल इस्पात में 6 सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री की अनुमति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) पर फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए वोडाफोन आइडिया व भारती एयरटेल ने अपनी याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे से इस मामले पर बात करेंगे.

दूरसंचार कंपनियों को पिछले साल अक्टूबर में दिए गए अदालत के आदेश के बाद, 23 जनवरी तक सरकार को 92,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों, जिसमें भारतीय एयरटेल लिमिटेड व वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सरकार को अतीत के बकाए के तौर पर 92,000 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें जुर्माना व ब्याज शामिल है.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाना होगा.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) पर फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए वोडाफोन आइडिया व भारती एयरटेल ने अपनी याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे से इस मामले पर बात करेंगे.



दूरसंचार कंपनियों को पिछले साल अक्टूबर में दिए गए अदालत के आदेश के बाद, 23 जनवरी तक सरकार को 92,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है.



सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों, जिसमें भारतीय एयरटेल लिमिटेड व वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सरकार को अतीत के बकाए के तौर पर 92,000 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें जुर्माना व ब्याज शामिल है.



न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाना होगा.

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