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दूरसंचार न्यायाधिकरण ने वोडाफोन आइडिया मामले में ट्राई के अंतरिम निर्देश पर रोक लगायी - वोडाफोन

इस योजना में कुछ श्रेणी के ग्राहकों को प्राथमिकता के आधार 4जी नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गयी थी. न्यायाधिकरण के इस निर्णय से वोडाफोन आइडिया लि. (वीआईएल) को अस्थायी राहत मिली है.

दूरसंचार न्यायाधिकरण ने वोडाफोन आइडिया मामले में ट्राई के अंतरिम निर्देश पर रोक लगायी
दूरसंचार न्यायाधिकरण ने वोडाफोन आइडिया मामले में ट्राई के अंतरिम निर्देश पर रोक लगायी
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Published : Jul 17, 2020, 5:43 PM IST

नई दिल्ली: दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने शुक्रवार को ट्राई के वोडाफोन आइडिया को अपनी प्राथमिकता वाली योजना को लागू नहीं करने के अंतरिम निर्देश पर रोक लगा दी.

इस योजना में कुछ श्रेणी के ग्राहकों को प्राथमिकता के आधार 4जी नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गयी थी. न्यायाधिकरण के इस निर्णय से वोडाफोन आइडिया लि. (वीआईएल) को अस्थायी राहत मिली है.

इस सप्ताह की शुरूआत में वीआईएल ने न्यायाधिकरण में अर्जी देकर दूरसंचार नियामक एवं विकास प्राधिकरण (ट्राई) के उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले की समीक्षा तक योजना को टाले जाने को कहा गया था.

न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि ट्राई इस मामले की जांच करे और नैसर्गिक न्याय की जरूरत को सुनिश्चित करने के बाद यथाशीघ्र कानून के अनुसार अंतिम आदेश दे. मामले में वीआईएल को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जाए.

ये भी पढ़ें: कोरोना संकट: व्यापार हुआ चौपट, किराए देने के लिए भी दुकानदारों के पास नहीं हैं पैसे

दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने कहा कि इसीलिए ट्राई के 11 जुलाई को जारी पत्र के दूसरे पैराग्राफ में दिये गये अंतरिम निर्देश पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगायी जाती है. पत्र में ट्राई ने वीआईएल से योजना पर रोक लगाने को कहा था.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने शुक्रवार को ट्राई के वोडाफोन आइडिया को अपनी प्राथमिकता वाली योजना को लागू नहीं करने के अंतरिम निर्देश पर रोक लगा दी.

इस योजना में कुछ श्रेणी के ग्राहकों को प्राथमिकता के आधार 4जी नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गयी थी. न्यायाधिकरण के इस निर्णय से वोडाफोन आइडिया लि. (वीआईएल) को अस्थायी राहत मिली है.

इस सप्ताह की शुरूआत में वीआईएल ने न्यायाधिकरण में अर्जी देकर दूरसंचार नियामक एवं विकास प्राधिकरण (ट्राई) के उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले की समीक्षा तक योजना को टाले जाने को कहा गया था.

न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि ट्राई इस मामले की जांच करे और नैसर्गिक न्याय की जरूरत को सुनिश्चित करने के बाद यथाशीघ्र कानून के अनुसार अंतिम आदेश दे. मामले में वीआईएल को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जाए.

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दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने कहा कि इसीलिए ट्राई के 11 जुलाई को जारी पत्र के दूसरे पैराग्राफ में दिये गये अंतरिम निर्देश पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगायी जाती है. पत्र में ट्राई ने वीआईएल से योजना पर रोक लगाने को कहा था.

(पीटीआई-भाषा)

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