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एनसीएलटी ने टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री को किया बहाल - टाटा संस

एनसीएलटी ने एन चंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को भी अवैध ठहराया.

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एनसीएलटी ने टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री को किया बहाल
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Published : Dec 18, 2019, 3:42 PM IST

नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने बुधवार को साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने का आदेश दिया.

एनसीएलटी ने एन चंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को भी अवैध ठहराया.

हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाली आदेश केवल चार सप्ताह के बाद चालू हो जाएगा. इस अवधि में टाटा को अपील दायर करने की अनुमति है.
ये भी पढ़ें: कर धोखाधड़ी मामले को निपटाने के लिए 8 लाख डॉलर देगी इंफोसिस

नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने बुधवार को साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने का आदेश दिया.

एनसीएलटी ने एन चंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को भी अवैध ठहराया.

हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाली आदेश केवल चार सप्ताह के बाद चालू हो जाएगा. इस अवधि में टाटा को अपील दायर करने की अनुमति है.
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नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने बुधवार को साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने का आदेश दिया.

एनसीएलटी ने एन चंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को भी अवैध ठहराया.

हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाली आदेश केवल चार सप्ताह के बाद चालू हो जाएगा. इस अवधि में टाटा  को अपील दायर करने की अनुमति है.


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