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माल्या को लंदन मकान के भुगतान के लिये मिला और समय - विजय माल्या

बैंक ने 2.04 करोड़ पौड कर्ज का भुगतान नहीं करने को लेकर माल्या के भव्य कार्नवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने के लिये कदम उठाया था. मामले में सुनवाई पिछले सप्ताह होनी थी.

माल्या को लंदन मकान के भुगतान के लिये मिला और समय
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Published : May 15, 2019, 9:49 AM IST

लंदन: समस्याओं में घिरे विजय माल्या ने एक गृह-ऋण को लेकर स्विट्जरलैंड के बैंक यूबीएस के साथ कानूनी विवाद का समाधान कर लिया है. बैंक ने माल्या को लंदन के एक महंगे इलाके में एक आवासीय फ्लैट के लिए लिए गए कर्ज के भुगतान के लिये अगले साल अप्रैल तक का समय दे दिया है.

बैंक ने 2.04 करोड़ पौड कर्ज का भुगतान नहीं करने को लेकर माल्या (63) के भव्य कार्नवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने के लिये कदम उठाया था. मामले में सुनवाई पिछले सप्ताह होनी थी.

ये भी पढ़ें: सुषमा स्वराज ने ईरान के विदेश मंत्री से चर्चा की

माल्या के खिलाफ भारत में बैंकों के साथ कर्ज में धोखाधड़ी और मनी लांडरिंगज जैसे मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही है. भारत के कानून के तहत उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है.

हालांकि ब्रिटिश उच्च न्यायालय की चांसरी खंडपीठ के न्यायाधीश सिमोन बार्कर द्वारा सोमवार को जारी अदालत के सहमति आदेश के अनुसार मामले में समझौता होने के बाद सुनवाई को रद्द कर दिया गया.

न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि माल्या को मकान में रहने की अनुमति दी जाती है, लेकिन अगर 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज कर भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक उस सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है.

लंदन: समस्याओं में घिरे विजय माल्या ने एक गृह-ऋण को लेकर स्विट्जरलैंड के बैंक यूबीएस के साथ कानूनी विवाद का समाधान कर लिया है. बैंक ने माल्या को लंदन के एक महंगे इलाके में एक आवासीय फ्लैट के लिए लिए गए कर्ज के भुगतान के लिये अगले साल अप्रैल तक का समय दे दिया है.

बैंक ने 2.04 करोड़ पौड कर्ज का भुगतान नहीं करने को लेकर माल्या (63) के भव्य कार्नवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने के लिये कदम उठाया था. मामले में सुनवाई पिछले सप्ताह होनी थी.

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माल्या के खिलाफ भारत में बैंकों के साथ कर्ज में धोखाधड़ी और मनी लांडरिंगज जैसे मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही है. भारत के कानून के तहत उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है.

हालांकि ब्रिटिश उच्च न्यायालय की चांसरी खंडपीठ के न्यायाधीश सिमोन बार्कर द्वारा सोमवार को जारी अदालत के सहमति आदेश के अनुसार मामले में समझौता होने के बाद सुनवाई को रद्द कर दिया गया.

न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि माल्या को मकान में रहने की अनुमति दी जाती है, लेकिन अगर 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज कर भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक उस सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है.

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लंदन: समस्याओं में घिरे विजय माल्या ने एक गृह-ऋण को लेकर स्विट्जरलैंड के बैंक यूबीएस के साथ कानूनी विवाद का समाधान कर लिया है. बैंक ने माल्या को लंदन के एक महंगे इलाके में एक आवासीय फ्लैट के लिए लिए गए कर्ज के भुगतान के लिये अगले साल अप्रैल तक का समय दे दिया है.

बैंक ने 2.04 करोड़ पौड कर्ज का भुगतान नहीं करने को लेकर माल्या (63) के भव्य कार्नवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने के लिये कदम उठाया था. मामले में सुनवाई पिछले सप्ताह होनी थी.

माल्या के खिलाफ भारत में बैंकों के साथ कर्ज में धोखाधड़ी और मनी लांडरिंगज जैसे मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही है. भारत के कानून के तहत उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है.

हालांकि ब्रिटिश उच्च न्यायालय की चांसरी खंडपीठ के न्यायाधीश सिमोन बार्कर द्वारा सोमवार को जारी अदालत के सहमति आदेश के अनुसार मामले में समझौता होने के बाद सुनवाई को रद्द कर दिया गया.

न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि माल्या को मकान में रहने की अनुमति दी जाती है, लेकिन अगर 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज कर भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक उस सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है.

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