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सरकार ने जांच किट के खुले निर्यात पर अंकुश लगाया - कोविड 19

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जांच किट के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाता है.

सरकार ने जांच किट के खुले निर्यात पर अंकुश लगाया
सरकार ने जांच किट के खुले निर्यात पर अंकुश लगाया
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Published : Apr 4, 2020, 3:03 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने जांच किट (डायग्नॉस्टिक किट) के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगा दिया है. देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बीच सरकार ने जांच किट के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जांच किट के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाता है.

अधिसूचना में कहा गया है कि इस कदम से कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी, क्योंकि मरीजों की जांच के लिए यह किट जरूरी होती है. इससे पहले जांच किट के निर्यात पर किसी तरह का अंकुश नहीं था.

ये भी पढ़ें: डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ ने कहा, आजीविका बचाने के लिए जीवन बचाना जरूरी

इसके निर्यात पर अंकुश लगाने का मतलब है कि अब निर्यातक को विदेश में खेप भेजने के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सरकार ने जांच किट (डायग्नॉस्टिक किट) के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगा दिया है. देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बीच सरकार ने जांच किट के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जांच किट के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाता है.

अधिसूचना में कहा गया है कि इस कदम से कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी, क्योंकि मरीजों की जांच के लिए यह किट जरूरी होती है. इससे पहले जांच किट के निर्यात पर किसी तरह का अंकुश नहीं था.

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इसके निर्यात पर अंकुश लगाने का मतलब है कि अब निर्यातक को विदेश में खेप भेजने के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा.

(पीटीआई-भाषा)

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