हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के कडप्पा से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य वाई एस अविनाश रेड्डी 2019 में राज्य के पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में बुधवार को यहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारियों के समक्ष पेश हुए. इस साल यह पांचवीं बार है जब अविनाश रेड्डी, विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश हो रहे हैं. अविनाश, विवेकानंद रेड्डी के संबंधी हैं.
अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अंतरिम आदेश में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करे. अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल तक मामले में जांच के लिए हर रोज केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया. अदालत ने सीबीआई को प्रश्नावली देने का निर्देश दिया और कहा कि याचिकाकर्ता (अविनाश रेड्डी) से पूछताछ की ऑडियो-वीडियो भी रिकॉर्ड की जाए.
अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी. उसने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम आदेश उसी दिन सुनाया जाएगा. अविनाश रेड्डी के पिता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाई एस भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. हत्या मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अविनाश रेड्डी को नोटिस जारी कर मामले से संबंधित पूछताछ के लिए 17 अप्रैल को पेश होने को कहा था.
सीबीआई के समक्ष पेश होने से पहले सांसद ने अग्रिम जमानत याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था. आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 15 मार्च, 2019 की रात कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में इस मामले की जांच राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था.
सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में आरोप पत्र दायर किया और इसके बाद 31 जनवरी, 2022 को पूरक आरोप पत्र दायर किया.
पीटीआई-भाषा