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प. बंगाल नगर निगम चुनाव : कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश, सरकार हलफनामा दाखिल करे

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में आगामी नगर निगम चुनावों पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Calcutta HC
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Published : Nov 16, 2021, 6:33 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में आगामी नगर निगम चुनावों पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने यह निर्देश राज्य में नगर निगम और नगर निगम चुनाव पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 नवंबर 2021 को होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को अंतरिम अवधि में अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि सुनवाई जारी रहने तक नगर निगम या नगर निगम चुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है. अधिसूचना जारी करना कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के चुनावों के लिए गंभीर अनिश्चितता पैदा करता है. चुनाव 18 दिसंबर को आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है.

गौरतलब है कि क्रिसमस से पहले राज्य सरकार द्वारा केएमसी और एचएमसी के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू होते ही याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने मांग की कि सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लंबित चुनाव एक ही दिन कराए जाएं.

पढ़ें :- क्रिसमस से पहले कोलकाता और हावड़ा में नगर निकाय चुनाव को मंजूरी

इस पर अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव से संबंधित कोई भी अधिसूचना जारी करने से रोक दिया, जबकि मामले में सुनवाई जारी रहेगी. राज्य चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया है कि यदि राज्य सरकार एक ही दिन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव कराने का फैसला करती है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी.

अदालत के निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार को अपने हलफनामे में नगरपालिका चुनावों से संबंधित अपनी योजनाओं का उल्लेख करना होगा.

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में आगामी नगर निगम चुनावों पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने यह निर्देश राज्य में नगर निगम और नगर निगम चुनाव पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 नवंबर 2021 को होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को अंतरिम अवधि में अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि सुनवाई जारी रहने तक नगर निगम या नगर निगम चुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है. अधिसूचना जारी करना कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के चुनावों के लिए गंभीर अनिश्चितता पैदा करता है. चुनाव 18 दिसंबर को आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है.

गौरतलब है कि क्रिसमस से पहले राज्य सरकार द्वारा केएमसी और एचएमसी के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू होते ही याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने मांग की कि सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लंबित चुनाव एक ही दिन कराए जाएं.

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इस पर अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव से संबंधित कोई भी अधिसूचना जारी करने से रोक दिया, जबकि मामले में सुनवाई जारी रहेगी. राज्य चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया है कि यदि राज्य सरकार एक ही दिन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव कराने का फैसला करती है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी.

अदालत के निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार को अपने हलफनामे में नगरपालिका चुनावों से संबंधित अपनी योजनाओं का उल्लेख करना होगा.

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