ETV Bharat / bharat

सोनमर्ग में थजवास ग्लेशियर तक वाहनों की आवाजाही और निर्माण कार्य प्रतिबंधित

सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों (इंजीनियरिंग विंग) को सोनमर्ग में आंतरिक मरम्मत और नवीनीकरण सहित किसी भी निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया गया है.

author img

By

Published : Nov 20, 2022, 7:54 AM IST

Vehicular movement to Thajwas glacier restricted
सोनमर्ग में थजवास ग्लेशियर तक वाहनों की आवाजाही और निर्माण कार्य प्रतिबंधित

जम्मू: सोनमर्ग विकास प्राधिकरण ने थजवास ग्लेशियर क्षेत्र की ओर निर्माण गतिविधियों और वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश 2017 में आए अदालती निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है. निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध के अलावा, सोनमर्ग में मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसने थजवास क्षेत्र की पर्यावरण-संवेदनशीलता को देखते हुए वाहनों के आवागमन और मानवीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए हैं.

पढ़ें: जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ शुरू: पुलिस

सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों (इंजीनियरिंग विंग) को सोनमर्ग में आंतरिक मरम्मत और नवीनीकरण सहित किसी भी निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा, टोल नाके पर तैनात अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पर्यटन स्थल सोनमर्ग में प्रवेश करने वाले वाहनों की हर आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखें और सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति न दें.

पढ़ें: तमिलनाडु में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट, तीन महिलाएं समेत आठ घायल

आदेश में कहा गया है कि पर्यटन स्थल सोनमर्ग में यदि कोई निर्माण कार्य होता पाया गया तो इसे पूर्व अभियंता, एसडीए की देखरेख में एंडोर्समेंट के तहत गठित एसडीए की प्रवर्तन टीम की ओर से कर्तव्यों की अवहेलना माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी. जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में प्रचलित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी. शुतकडी में टोल पोस्ट के आउटसोर्सर को भी सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में किसी भी निर्माण सामग्री की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें विफल होने पर आउटसोर्सिंग अनुबंध को उसके जोखिम और लागत पर समाप्त कर दिया जाएगा.

जम्मू: सोनमर्ग विकास प्राधिकरण ने थजवास ग्लेशियर क्षेत्र की ओर निर्माण गतिविधियों और वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश 2017 में आए अदालती निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है. निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध के अलावा, सोनमर्ग में मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसने थजवास क्षेत्र की पर्यावरण-संवेदनशीलता को देखते हुए वाहनों के आवागमन और मानवीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए हैं.

पढ़ें: जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ शुरू: पुलिस

सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों (इंजीनियरिंग विंग) को सोनमर्ग में आंतरिक मरम्मत और नवीनीकरण सहित किसी भी निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा, टोल नाके पर तैनात अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पर्यटन स्थल सोनमर्ग में प्रवेश करने वाले वाहनों की हर आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखें और सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति न दें.

पढ़ें: तमिलनाडु में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट, तीन महिलाएं समेत आठ घायल

आदेश में कहा गया है कि पर्यटन स्थल सोनमर्ग में यदि कोई निर्माण कार्य होता पाया गया तो इसे पूर्व अभियंता, एसडीए की देखरेख में एंडोर्समेंट के तहत गठित एसडीए की प्रवर्तन टीम की ओर से कर्तव्यों की अवहेलना माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी. जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में प्रचलित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी. शुतकडी में टोल पोस्ट के आउटसोर्सर को भी सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में किसी भी निर्माण सामग्री की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें विफल होने पर आउटसोर्सिंग अनुबंध को उसके जोखिम और लागत पर समाप्त कर दिया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.