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यूपी विधानसभा से पारित हुआ गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2021 - संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 विधानसभा में पास हो गया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

यूपी विधानसभा से पारित हुआ गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2021
यूपी विधानसभा से पारित हुआ गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2021
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Published : Feb 24, 2021, 5:47 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 विधानसभा में बुधवार को पास हो गया है. इस संबंध में यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ऐसे पाया गया कि धर्म परिवर्तित कर धोखाधड़ी करके शादी की जा रही है. इसपर इस कानून के माध्यम से सजा का प्रावधान किया गया है.

सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस तरह से धोखाधड़ी करने पर कम से कम तीन वर्ष अधिकतम 10 वर्ष जेल की सजा होगी. स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले को दो माह पहले सूचना देनी होगी. बता दें कि सरकार पहले ही अध्यादेश जारी कर चुकी है. आज विधानसभा में इसे पास कराया गया.

विपक्ष ने किया विरोध
हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की. कांग्रेस नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा ने कहा कि विवाह करना निजता से जुड़ा मामला है. इसे जबरन रोकना उचित नहीं है. इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए, ताकि इस पर सुझाव आ सके, इसके बाद इसे लागू किया जाए.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 विधानसभा में बुधवार को पास हो गया है. इस संबंध में यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ऐसे पाया गया कि धर्म परिवर्तित कर धोखाधड़ी करके शादी की जा रही है. इसपर इस कानून के माध्यम से सजा का प्रावधान किया गया है.

सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस तरह से धोखाधड़ी करने पर कम से कम तीन वर्ष अधिकतम 10 वर्ष जेल की सजा होगी. स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले को दो माह पहले सूचना देनी होगी. बता दें कि सरकार पहले ही अध्यादेश जारी कर चुकी है. आज विधानसभा में इसे पास कराया गया.

विपक्ष ने किया विरोध
हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की. कांग्रेस नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा ने कहा कि विवाह करना निजता से जुड़ा मामला है. इसे जबरन रोकना उचित नहीं है. इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए, ताकि इस पर सुझाव आ सके, इसके बाद इसे लागू किया जाए.

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