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Maharashtra Political Crisis: EC के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर SC का तत्काल सुनवाई से इनकार

महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. शिवसेना का नाम और चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को दिए जाने के बाद उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसला का विरोध किया है. चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज उद्धव गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

Maharashtra Political Crisis
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Published : Feb 20, 2023, 11:56 AM IST

Updated : Feb 20, 2023, 1:53 PM IST

मुंबई: उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसके जवाब में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहा कि याचिका तत्काल सुनावाई के लिए मंजूर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कल प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल करने के लिए कहा है. अब उद्धव गुट कल याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील करेगा.

  • Lawyer of Uddhav Thackeray faction mentions plea before Supreme Court, challenging Election Commission's move to allot party name "Shiv Sena" and the symbol "Bow and Arrow" to the faction led by Maharashtra CM Eknath Shinde.

    Supreme Court asks the lawyer to mention it tomorrow. pic.twitter.com/HQOh4pbWrp

    — ANI (@ANI) February 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

महाराष्ट्र में सियासी उधल पुथल के बीच शिंदे गुट को विधानसभा में पार्टी कार्यालय में कब्जा मिल गया है. दरअसल, उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसको को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर सुनावाई से इनकार कर दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका की जानकारी दी है.

ये भी पढ़ें- Uddhav Party Leaders Meeting : उद्धव का बड़ा बयान, 'धनुष-बाण' का मुकाबला मशाल से करेंगे

इस मामले को लेकर शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है. आपको बता दें कि कैविएट अर्जी एक वादी की ओर यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि उसके खिलाफ कोई आदेश बिना सुने ना पारित किया जाए. बता दें, केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह आवंटित किया है.

ये भी पढ़ें- Maharashtra Political crisis: 'शिवसेना किसकी', सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामले को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत नहीं

शिवसेना का नाम और चिन्ह के लिए दो हजार करोड़ में सौदा: ठाकरे गुट के नेता व सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना का नाम और चिन्ह खरीदने के लिए दो हजार करोड़ में सौदा किया है. राउत ने दावा किया है कि दो हजार करोड़ एक शुरुआती आंकड़ा है और यह सच है. राउत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इसका खुलासा वे जल्द करेंगे.

ये भी पढ़ें- Maharashtra politics : संजय राउत का बड़ा आरोप, 'शिवसेना नाम के लिए 2000 करोड़ की हुई डील'

मुंबई: उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसके जवाब में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहा कि याचिका तत्काल सुनावाई के लिए मंजूर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कल प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल करने के लिए कहा है. अब उद्धव गुट कल याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील करेगा.

  • Lawyer of Uddhav Thackeray faction mentions plea before Supreme Court, challenging Election Commission's move to allot party name "Shiv Sena" and the symbol "Bow and Arrow" to the faction led by Maharashtra CM Eknath Shinde.

    Supreme Court asks the lawyer to mention it tomorrow. pic.twitter.com/HQOh4pbWrp

    — ANI (@ANI) February 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

महाराष्ट्र में सियासी उधल पुथल के बीच शिंदे गुट को विधानसभा में पार्टी कार्यालय में कब्जा मिल गया है. दरअसल, उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसको को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर सुनावाई से इनकार कर दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका की जानकारी दी है.

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इस मामले को लेकर शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है. आपको बता दें कि कैविएट अर्जी एक वादी की ओर यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि उसके खिलाफ कोई आदेश बिना सुने ना पारित किया जाए. बता दें, केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह आवंटित किया है.

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शिवसेना का नाम और चिन्ह के लिए दो हजार करोड़ में सौदा: ठाकरे गुट के नेता व सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना का नाम और चिन्ह खरीदने के लिए दो हजार करोड़ में सौदा किया है. राउत ने दावा किया है कि दो हजार करोड़ एक शुरुआती आंकड़ा है और यह सच है. राउत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इसका खुलासा वे जल्द करेंगे.

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Last Updated : Feb 20, 2023, 1:53 PM IST

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