नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 4 मई तक बढ़ा दी है. न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद मंडल को कोर्ट में पेश किया गया. जहां जज रघुबीर सिंह ने उनकी न्यायिक हिरासत तीन दिन बढ़ाने का आदेश जारी किया.
कोर्ट ने रविवार को अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को भी 12 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. अनुब्रत भी तिहाड़ जेल में बंद है. सुकन्या को वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया. सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने अब सुकन्या की हिरासत नहीं मांगी है. सुकन्या ने जांच के दौरान कोर्ट से जेल में बंद अपने पिता और दोस्त से बात करने की अनुमति मांगी तो कोर्ट ने कहा कि अगर सुधार गृह के अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं है तो वह बात कर सकती हैं. सुकन्या ने लगातार कहा कि मवेशी तस्करी घोटाले के बारे में पिता को सब कुछ पता है.
सुकन्या की ED ने नहीं मांगी रिमांडः सुकन्या को ईडी ने पशु तस्करी मामले में पूछताछ के दौरान 26 अप्रैल शाम को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सुकन्या को 27 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें तीन दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था. जो रविवार को खत्म हो गई. इससे पहले ईडी ने पशु तस्करी घोटाले में उनकी कार्यप्रणाली का पता लगाने और अपराध की कार्यवाही के बारे में जानने के लिए अदालत में सुकन्या की तीन दिन की रिमांड मांगी थी. सुकन्या से ईडी अनुब्रत के सामने बैठाकर भी पूछताछ करेगी.
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उल्लेखनीय है कि मंडल ने मार्च में आसनसोल सुधार गृह (पश्चिम बंगाल) में अपने स्थानांतरण की मांग करते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दिया था. उस मामले में भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है. मंडल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बीरभूमि जिले के जिला अध्यक्ष हैं.