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संसद ने सीएए के नियम तय करने के लिए समय सीमा बढ़ाई : सरकार - time to frame caa rules

लोकसभा में नित्यानंद राय ने बताया कि संसद ने सीएए के नियम तय करने के लिए समय सीमा बढ़ाई है. पढ़ें विस्तार से...

नित्यानंद राय
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Published : Mar 23, 2021, 4:57 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियम तय करने के लिए लोकसभा ने सरकार को नौ अप्रैल और राज्यसभा ने नौ जुलाई तक समय दिया है. उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधायी समितियों ने इस कानून के नियमों को तय करने के लिए क्रमश: नौ अप्रैल और नौ जुलाई का समय दिया है.

राय ने बताया कि सीएए कानून-2019 को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 से अमल में आया.

पढ़ें- एक अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु वाले भी लगवा सकेंगे कोरोना टीका

राय ने कहा कि केंद्र की ओर से नियम अधिसूचित किए जाने के बाद सीएए के तहत कवर होने वाले विदेशी लोग भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियम तय करने के लिए लोकसभा ने सरकार को नौ अप्रैल और राज्यसभा ने नौ जुलाई तक समय दिया है. उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधायी समितियों ने इस कानून के नियमों को तय करने के लिए क्रमश: नौ अप्रैल और नौ जुलाई का समय दिया है.

राय ने बताया कि सीएए कानून-2019 को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 से अमल में आया.

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राय ने कहा कि केंद्र की ओर से नियम अधिसूचित किए जाने के बाद सीएए के तहत कवर होने वाले विदेशी लोग भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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