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आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 लोकसभा में पारित

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Published : Aug 3, 2021, 3:04 PM IST

Updated : Aug 3, 2021, 7:47 PM IST

लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित हो गया है. पढ़ें पूरी खबर...

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नई दिल्ली : लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच मंगलवार को 'अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा एवं जन-जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनिवार्य रक्षा सेवाएं बनाये रखने का उपबंध किया गया है.

यह विधेयक संबंधित 'अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021' का स्थान लेगा.

विधेयक पारित

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है. इसका मकसद यह है कि हथियारों एवं गोला-बारूद की आपूर्ति में बाधा नहीं आए.

उन्होंने कहा कि इस संबंध में आयुध कारखानों के नियोक्ताओं एवं मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से अच्छी चर्चा की गई है. इसमें कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है, अत: इस विधेयक को आम-सहमति से पारित किया जाना चाहिए.

इससे पहले विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर जो स्थिति है उससे पूरा सदन अवगत है. इसलिए हमारी सेना को आयुध की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए.

उन्होंने बताया कि पूर्व का कानून 1990 में खत्म हो चुका है. आवश्यक रक्षा आयुध सेवाओं के लिए कोई कानून नहीं था. उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए मंत्रिमंडल ने 30 जून को अध्यादेश को मंजूरी दी.

भट्ट ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी कर्मचारी और अधिकारी के हितों को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान विधेयक में नहीं है.

उन्होंने कहा, हमारे मित्रों (सदस्यों) ने जो आपत्तियां दी हैं वे निराधार हैं. कहीं भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है. कर्मचारियों को मिलने वाली सुख-सुविधा में कोई कटौती नहीं होती है.

रक्ष राज्य मंत्री ने सदस्यों से अपील की, सभी लोग मिलकर इस विधेयक को पारित करें क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है.

रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन के प्रेमचंद्रन ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 को पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कर्मचारियों की हड़ताल रोकने का प्रावधान है जो संविधान में मिला मौलिक अधिकार है.

उन्होंने कहा कि यह विधेयक कामगार वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने वाला है और सदन में व्यवस्था नहीं होने पर इस विधेयक को पेश नहीं कराया जाना चाहिए.

पढ़ें :- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना चाहती है.

उन्होंने कहा, सदन नहीं चल रहा है तो इस तरह का विधेयक पारित नहीं होना चाहिए. हम चाहते हैं कि पेगासस मामले पर चर्चा हो और फिर सभी मुद्दों पर चर्चा हो.

तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने भी विधेयक का विरोध किया.

निचले सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही 'अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी.

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिये सशस्त्र बलों को आयुध मदों की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखना और आयुध कारखानों का बिना किसी व्यवधान के कार्य जारी रखना अनिवार्य है. रक्षा से संबद्ध सभी संस्थानों में अनिवार्य रक्षा सेवाओं के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये लोकहित में या भारत की सम्प्रभुता और अखंडता या किसी राज्य की सुरक्षा या शिष्टता या नैतिकता के हित में सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए.

इसमें कहा गया है कि चूंकि संसद सत्र नहीं चल रहा था और तुरंत विधान बनाने की जरूरत थी, ऐसे में राष्ट्रपति ने 30 जून, 2021 को 'अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021' प्रख्यापित किया था.

नई दिल्ली : लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच मंगलवार को 'अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा एवं जन-जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनिवार्य रक्षा सेवाएं बनाये रखने का उपबंध किया गया है.

यह विधेयक संबंधित 'अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021' का स्थान लेगा.

विधेयक पारित

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है. इसका मकसद यह है कि हथियारों एवं गोला-बारूद की आपूर्ति में बाधा नहीं आए.

उन्होंने कहा कि इस संबंध में आयुध कारखानों के नियोक्ताओं एवं मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से अच्छी चर्चा की गई है. इसमें कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है, अत: इस विधेयक को आम-सहमति से पारित किया जाना चाहिए.

इससे पहले विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर जो स्थिति है उससे पूरा सदन अवगत है. इसलिए हमारी सेना को आयुध की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए.

उन्होंने बताया कि पूर्व का कानून 1990 में खत्म हो चुका है. आवश्यक रक्षा आयुध सेवाओं के लिए कोई कानून नहीं था. उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए मंत्रिमंडल ने 30 जून को अध्यादेश को मंजूरी दी.

भट्ट ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी कर्मचारी और अधिकारी के हितों को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान विधेयक में नहीं है.

उन्होंने कहा, हमारे मित्रों (सदस्यों) ने जो आपत्तियां दी हैं वे निराधार हैं. कहीं भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है. कर्मचारियों को मिलने वाली सुख-सुविधा में कोई कटौती नहीं होती है.

रक्ष राज्य मंत्री ने सदस्यों से अपील की, सभी लोग मिलकर इस विधेयक को पारित करें क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है.

रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन के प्रेमचंद्रन ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 को पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कर्मचारियों की हड़ताल रोकने का प्रावधान है जो संविधान में मिला मौलिक अधिकार है.

उन्होंने कहा कि यह विधेयक कामगार वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने वाला है और सदन में व्यवस्था नहीं होने पर इस विधेयक को पेश नहीं कराया जाना चाहिए.

पढ़ें :- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना चाहती है.

उन्होंने कहा, सदन नहीं चल रहा है तो इस तरह का विधेयक पारित नहीं होना चाहिए. हम चाहते हैं कि पेगासस मामले पर चर्चा हो और फिर सभी मुद्दों पर चर्चा हो.

तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने भी विधेयक का विरोध किया.

निचले सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही 'अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी.

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिये सशस्त्र बलों को आयुध मदों की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखना और आयुध कारखानों का बिना किसी व्यवधान के कार्य जारी रखना अनिवार्य है. रक्षा से संबद्ध सभी संस्थानों में अनिवार्य रक्षा सेवाओं के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये लोकहित में या भारत की सम्प्रभुता और अखंडता या किसी राज्य की सुरक्षा या शिष्टता या नैतिकता के हित में सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए.

इसमें कहा गया है कि चूंकि संसद सत्र नहीं चल रहा था और तुरंत विधान बनाने की जरूरत थी, ऐसे में राष्ट्रपति ने 30 जून, 2021 को 'अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021' प्रख्यापित किया था.

Last Updated : Aug 3, 2021, 7:47 PM IST
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