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Telangana News: मेडिकल काउंसिल ने निलंबित की 2 डॉक्टरों की प्रैक्टिस, एक पर गलत पैर का ऑपरेशन करने व एक अन्य पर लापरवाही का आरोप

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Published : Apr 14, 2023, 6:03 PM IST

तेलंगाना में राज्य चिकित्सा परिषद ने दो निजी डॉक्टरों के अभ्यास पर रोक लगा दी है. जहां एक डॉक्टर पर आरोप है कि उसने मरीज के बाएं पैर की जगह पर दाहिने पैर का ऑपरेशन कर दिया, जबकि दूसरे डॉक्टर पर आरोप है कि उसने मरीज को उच्चतम इलाज के लिए रेफर नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई.

Practice of two doctors suspended in Hyderabad
हैदराबाद में दो डॉक्टरों की प्रैक्टिस निलंबित

हैदराबाद: राज्य चिकित्सा परिषद ने दो निजी डॉक्टरों के अभ्यास पर रोक लगा दी है, उनमें से एक ने रोगी के गलत पैर पर ऑपरेशन किया और दूसरे ने अपने रोगी को उच्च देखभाल के लिए नहीं भेजा, जिससे चिकित्सा लापरवाही हुई, इस बात की जानकारी परिषद के अधिकारियों ने खुलासा किया. तेलंगाना राज्य चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष वी राजलिंगम ने गुरुवार को डॉ. करण एम पाटिल और डॉ. सीएच श्रीकांत तीन महीने दोनों डॉक्टरों को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट राज्य चिकित्सा परिषद को सौंपने का आदेश दिया गया.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हैदराबाद के ईसीआईएल क्षेत्र के हड्डी रोग विशेषज्ञ करण एम. पाटिल को एक मरीज के बाएं पैर का ऑपरेशन करना था, लेकिन डॉक्टर ने दाहिने पैर की सर्जरी की. दो दिन बाद गलती का पता चला, जिसके बाद डॉक्टर ने बाएं पैर की सर्जरी की. मरीज द्वारा जिला चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय में शिकायत करने के बाद ही इस मामले की जांच शुरू हुई और डॉक्टर को चिकित्सीय लापरवाही का दोषी पाया गया.

इसके बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल ने डॉ. करण एम. पाटिल की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया. मनचेरियल जिले में रिपोर्ट की गई एक अलग घटना में, डॉ. सीएच श्रीकांत को चिकित्सकीय लापरवाही का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि वह अपने मरीज को उन्नत उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं कर रहे थे और कथित तौर पर मरीज की मौत हो गई. सूत्रों ने कहा कि मनचेरियल जिले के एक व्यक्ति को डेंगू होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे.

पढ़ें: Tribute to Ambedkar: तेलंगाना, आंध्र के सीएम और राज्यपालों ने अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि

मृतक के परिजनों का आरोप है कि मरीज की हालत बिगड़ने के बावजूद चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया और मरीज की मौत हो गयी. पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी कलेक्टर को दी, जिसके बाद जांच की गई और डॉक्टर की लापरवाही सामने आई. कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर राज्य चिकित्सा परिषद ने भी डॉक्टर पर जांच की और बाद में डॉक्टर पर आरोप भी लगाया. दोनों डॉक्टरों को आदेश के 60 दिनों के भीतर अपने अभ्यास निलंबन के खिलाफ अपील करने का अवसर दिया गया है.

हैदराबाद: राज्य चिकित्सा परिषद ने दो निजी डॉक्टरों के अभ्यास पर रोक लगा दी है, उनमें से एक ने रोगी के गलत पैर पर ऑपरेशन किया और दूसरे ने अपने रोगी को उच्च देखभाल के लिए नहीं भेजा, जिससे चिकित्सा लापरवाही हुई, इस बात की जानकारी परिषद के अधिकारियों ने खुलासा किया. तेलंगाना राज्य चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष वी राजलिंगम ने गुरुवार को डॉ. करण एम पाटिल और डॉ. सीएच श्रीकांत तीन महीने दोनों डॉक्टरों को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट राज्य चिकित्सा परिषद को सौंपने का आदेश दिया गया.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हैदराबाद के ईसीआईएल क्षेत्र के हड्डी रोग विशेषज्ञ करण एम. पाटिल को एक मरीज के बाएं पैर का ऑपरेशन करना था, लेकिन डॉक्टर ने दाहिने पैर की सर्जरी की. दो दिन बाद गलती का पता चला, जिसके बाद डॉक्टर ने बाएं पैर की सर्जरी की. मरीज द्वारा जिला चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय में शिकायत करने के बाद ही इस मामले की जांच शुरू हुई और डॉक्टर को चिकित्सीय लापरवाही का दोषी पाया गया.

इसके बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल ने डॉ. करण एम. पाटिल की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया. मनचेरियल जिले में रिपोर्ट की गई एक अलग घटना में, डॉ. सीएच श्रीकांत को चिकित्सकीय लापरवाही का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि वह अपने मरीज को उन्नत उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं कर रहे थे और कथित तौर पर मरीज की मौत हो गई. सूत्रों ने कहा कि मनचेरियल जिले के एक व्यक्ति को डेंगू होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे.

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मृतक के परिजनों का आरोप है कि मरीज की हालत बिगड़ने के बावजूद चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया और मरीज की मौत हो गयी. पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी कलेक्टर को दी, जिसके बाद जांच की गई और डॉक्टर की लापरवाही सामने आई. कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर राज्य चिकित्सा परिषद ने भी डॉक्टर पर जांच की और बाद में डॉक्टर पर आरोप भी लगाया. दोनों डॉक्टरों को आदेश के 60 दिनों के भीतर अपने अभ्यास निलंबन के खिलाफ अपील करने का अवसर दिया गया है.

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