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Mla Poaching Case : विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में ईडी की पूछताछ जारी

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Published : Dec 27, 2022, 1:40 PM IST

तेलंगाना विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में ईडी की पूछताछ जारी है. दूसरी ओर बीआरएस विधायक और शिकायतकर्ता ने इस पर आपत्ति दर्ज की है. उन्होंने कहा कि ईडी शिकायतकर्ता से पूछताछ कर रही है, जबकि आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है.

ED office hyderabad
ईडी ऑफिस हैदराबाद

हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में आरोपी नंद कुमार से मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की. ईडी के अधिकारी चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में नंद कुमार का बयान दर्ज कर रहे थे, जहां वह वर्तमान में बंद है. केंद्रीय एजेंसी ने नंद कुमार से दो दिनों तक पूछताछ करने के लिए शहर की एक अदालत से अनुमति ली थी.

तीसरे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने शनिवार को ईडी के सहायक निदेशक सुमित गोयल और दो अन्य अधिकारियों को अपने वकीलों की मौजूदगी में दो दिनों तक जेल में बयान दर्ज करने की अनुमति दी थी. अदालत ने पीएमएलए अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के रूप में माने जाने वाले प्रवर्तन अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि वे अधिनियम की धारा 50 के तहत नागरिक प्रक्रिया संहिता का ईमानदारी से पालन करें और आरोपी को अपना बयान देने के लिए मजबूर करने के लिए थर्ड डिग्री तरीकों का उपयोग करने से बचें.

प्रवर्तन निदेशालय पहले ही इस मामले में शिकायतकर्ता, बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी और 7 हिल्स माणिकचंद प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अभिषेक अवाला और अरुण अवाला से पूछताछ कर चुका है. एजेंसी को संदेह है कि नंद कुमार, अभिषेक, अरुण और रोहित रेड्डी और उनके भाई रितेश रेड्डी के बीच कई लेनदेन किए गए थे. विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में शिकायतकर्ता रोहित रेड्डी ने ईडी द्वारा पूछताछ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

विधायक ने आश्चर्य जताया कि ईडी शिकायतकर्ता से पूछताछ क्यों कर रही है न कि आरोपी से और आरोप लगाया कि भाजपा ईडी के माध्यम से उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने जानकारी होने का दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी नंद कुमार का मनगढ़ंत बयान दर्ज कर उन्हें फंसाने की कोशिश करेगी. रामचंद्र भारती, सिम्हाजी और नंद कुमार को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर को हैदराबाद के पास मोइनाबाद में एक फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर गिरफ्तारी की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की थी. तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में तीनों आरोपियों को जमानत दे दी थी. हालांकि, रामचंद्र भारती और नंद कुमार को उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों के सिलसिले में 8 दिसंबर को जेल से रिहा होने के तुरंत बाद पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया था.

जहां रामचंद्र भारती पर कई पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज रखने का मामला दर्ज किया गया था, वहीं नंद कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए पांच मामले दर्ज किए गए थे. विधायकों के अवैध शिकार मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया.

ये भी पढ़ें : राहुल गांधी को बताया 'भगवान राम', भाजपा-विहिप ने आड़े हाथों लिया

(IANS)

हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में आरोपी नंद कुमार से मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की. ईडी के अधिकारी चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में नंद कुमार का बयान दर्ज कर रहे थे, जहां वह वर्तमान में बंद है. केंद्रीय एजेंसी ने नंद कुमार से दो दिनों तक पूछताछ करने के लिए शहर की एक अदालत से अनुमति ली थी.

तीसरे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने शनिवार को ईडी के सहायक निदेशक सुमित गोयल और दो अन्य अधिकारियों को अपने वकीलों की मौजूदगी में दो दिनों तक जेल में बयान दर्ज करने की अनुमति दी थी. अदालत ने पीएमएलए अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के रूप में माने जाने वाले प्रवर्तन अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि वे अधिनियम की धारा 50 के तहत नागरिक प्रक्रिया संहिता का ईमानदारी से पालन करें और आरोपी को अपना बयान देने के लिए मजबूर करने के लिए थर्ड डिग्री तरीकों का उपयोग करने से बचें.

प्रवर्तन निदेशालय पहले ही इस मामले में शिकायतकर्ता, बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी और 7 हिल्स माणिकचंद प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अभिषेक अवाला और अरुण अवाला से पूछताछ कर चुका है. एजेंसी को संदेह है कि नंद कुमार, अभिषेक, अरुण और रोहित रेड्डी और उनके भाई रितेश रेड्डी के बीच कई लेनदेन किए गए थे. विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में शिकायतकर्ता रोहित रेड्डी ने ईडी द्वारा पूछताछ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

विधायक ने आश्चर्य जताया कि ईडी शिकायतकर्ता से पूछताछ क्यों कर रही है न कि आरोपी से और आरोप लगाया कि भाजपा ईडी के माध्यम से उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने जानकारी होने का दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी नंद कुमार का मनगढ़ंत बयान दर्ज कर उन्हें फंसाने की कोशिश करेगी. रामचंद्र भारती, सिम्हाजी और नंद कुमार को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर को हैदराबाद के पास मोइनाबाद में एक फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर गिरफ्तारी की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की थी. तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में तीनों आरोपियों को जमानत दे दी थी. हालांकि, रामचंद्र भारती और नंद कुमार को उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों के सिलसिले में 8 दिसंबर को जेल से रिहा होने के तुरंत बाद पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया था.

जहां रामचंद्र भारती पर कई पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज रखने का मामला दर्ज किया गया था, वहीं नंद कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए पांच मामले दर्ज किए गए थे. विधायकों के अवैध शिकार मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया.

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(IANS)

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