कृष्णा (आंध्र प्रदेश) : तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) की प्रदेश महासचिव (तेलुगु महिला) कल्याणी मूलपुरी को कृष्णा जिला पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. 20 फरवरी को, पुलिस ने कल्याणी के खिलाफ दो गैर-जमानती मामले दर्ज किए थे. उन पर टीडीपी नेता पट्टाभि और अन्य के साथ दंगा भड़काने और गन्नवरम निर्वाचन क्षेत्र में एक सर्किल इंस्पेक्टर को घायल करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद से कल्याणी फरार थीं.
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తెలుగు మహిళ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ముల్పూరి సాయి కళ్యాణి పై తప్పుడు కేసు పెట్టిందే కాక.... బెడ్ రూంలోకి చొరబడి ఆమెను ఏదో ఉగ్రవాదిలా అరెస్టు చేసిన విధానం దారుణం. ప్రభుత్వ దుర్మార్గాలను ప్రశ్నించిన మహిళపై హత్యాయత్నం కింద కేసు పెట్టి ప్రతాపం చూపడం సిగ్గుచేటు! @APPOLICE100 pic.twitter.com/MSpqkQ8uJh
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इस बीच, पुलिस को सूचना मिली कि कल्याणी हनुमान जंक्शन पर हैं और उन्होंने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के सूत्रों ने बताया कि टीडीपी महिला नेता ने पुलिस के साथ बहस की और गिरफ्तारी का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया. टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जिस समय पुलिस कल्याणी के घर पहुंची. वह बेड रुम में सो रही थीं. कल्याणी के घर वालों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस उन्हें कपड़े बदलने तक की छूट नहीं दे रही थी. काफी विरोध के बाद पुलिस ने कल्याणी को कपड़े बदलने दिये.
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एपी पुलिस ने चलो गन्नवरम विरोध की आड़ में गन्नवरम पार्टी कार्यालय में दंगों के संबंध में पट्टाभि, और महिला विंग के नेताओं सहित अन्य टीडीपी नेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं. कृष्णा जिले के एसपी जोशुआ ने दंगे के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीडीपी के आधिकारिक प्रवक्ता पट्टाभि दंगों के मुख्य अभियुक्त थे. उन्होंने कहा था कि उनकी गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों के कारण लोगों के बीच हिंसा भड़की. टीडीपी नेताओं के हमले में गन्नवरम सर्किल इंस्पेक्टर कनक राव घायल हो गए थे.
टीडीपी नेताओं पर एससी, एसटी अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था. उनके खिलाफ धारा 143, 147, 341, 333, 353, 307, 448, 143, 147, 506, 509 r/w 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा कई लोगों पर धारा 353, 143, 147, और 149 के तहत मामले दर्ज किए गए थे.
24 तक रिमांड पर, विजयवाड़ा जेल ले जाया गया : कल्याणी को शाम को गन्नवरम में अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया. अधिवक्ता गोट्टीपति रामकृष्ण, गुडापति लक्ष्मीनारायण और रेवती ने उनकी ओर से बहस की. उन्होंने न्यायाधीश सिरिशा से जमानत देने का अनुरोध किया. एपीपी प्रसन्ना ने तर्क दिया कि मामले में आगे की जांच के लिए आरोपी को रिमांड पर लिया जाना जरुरी है. जज ने उन्हें इस महीने की 24 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया है. बाद में, कल्याणी को विजयवाड़ा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया.
कल्याणी के पति को पुलिस का नोटिस : एम साई कल्याणी को पुलिस ने सोमवार सुबह गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी में शामिल महिला स्टाफ ने पुलिस से शिकायत की थी कि कल्याणी के पति सुरेंद्र बाबू ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. पुलिस ने सोमवार दोपहर उसके पति को गिरफ्तार कर निजी मुचलके पर छोड़ दिया. साथ ही 14 तारीख से पहले स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस दिया है. साई कल्याणी के समर्थन में टीडीपी नेता स्थानीय थाने पहुंचे.
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इसके साथ ही टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मूलपुरी साई कल्याणी की आतंकवादी के रूप में गिरफ्तारी अपमानजनक है. चंद्रबाबू ने सोमवार को ट्वीट किया कि कार्यकार्ताओं को झूठे मामले में केस दर्ज कर बेडरूम में घुस कर गिरफ्तार किया जा रहा है. टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने सवाल किया कि अगर आप सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाते हैं तो क्या आपको एक आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किया जायेगा.
मनोविकृति की पराकाष्ठा पर हैं जगन रेड्डी : तेलुगु महिला राज्य की अध्यक्ष अनीता वांगलापुदी ने कहा कि कल्याणी की गिरफ्तारी जगन रेड्डी के मनोविकृति को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से कल्याणी को गिरफ्तार किया गया वह समाज के लिए एक इशारा है. पुलिस उसे कपड़े बदलने की भी अनुमति नहीं दे रही थी. अनीता ने कहा कि क्या कानून है?
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