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Tamil Nadu IPS Convicted : यौन उत्पीड़न मामले में आईपीएस अधिकारी को मिली जेल

तमिलनाडु के निलंबित विशेष डीजीपी राजेश दास को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विल्लुपुरम ने दो साल पहले एक महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया है. इस मामले में उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jun 16, 2023, 2:19 PM IST

Updated : Jun 16, 2023, 3:32 PM IST

विल्लुपुरम : तमिलनाडु की एक जिला अदालत ने एक आईपीएस अधिकारी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है. विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक निलंबित आईपीएस अधिकारी को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है. पूर्व एडीजीपी राजेश दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 2021 में एक शिकायत के आधार पर, दास पर एक जूनियर महिला पुलिस अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था. इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने राजेश दास को पदावनत करते हुए निलंबित कर दिया था.

  • Tamil Nadu | Suspended Special DGP Rajesh Das convicted and sentenced to three years imprisonment by Chief Judicial Magistrate, Villupuram for sexually harassing a woman IPS officer two years ago.

    — ANI (@ANI) June 16, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीसामी की सुरक्षा के लिए गश्ती ड्यूटी पर एक साथ यात्रा करते समय यौन शोषण किया था. अन्नाद्रमुक सरकार ने दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया था. अभियोजन टीम के एक सदस्य ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पुलिस कर्मियों सहित 68 लोगों के बयान दर्ज किए थे. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फैसले के खिलाफ अधिकारी ऊंची अदालत में अपील कर सकता है और तत्काल जमानत मांग सकता है.

  • Court in Tamil Nadu's Villupuram convicts suspended IPS officer, former ADGP Rajesh Das, in sexual harassment case, sentences him to 3 years in jail

    — Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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राजेश दास पर सीबी-सीआईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. मार्च 2021 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने महिला आईपीएस अधिकारी को शिकायत दर्ज करने से रोकने के प्रयास के लिए पूर्व विशेष डीजीपी और एसपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आश्चर्य व्यक्त किया था. उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वह जांच की निगरानी करेगा. इस साल अप्रैल में, मद्रास उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता को वापस बुलाने और उससे जिरह करने के लिए दास द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था.

विल्लुपुरम : तमिलनाडु की एक जिला अदालत ने एक आईपीएस अधिकारी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है. विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक निलंबित आईपीएस अधिकारी को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है. पूर्व एडीजीपी राजेश दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 2021 में एक शिकायत के आधार पर, दास पर एक जूनियर महिला पुलिस अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था. इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने राजेश दास को पदावनत करते हुए निलंबित कर दिया था.

  • Tamil Nadu | Suspended Special DGP Rajesh Das convicted and sentenced to three years imprisonment by Chief Judicial Magistrate, Villupuram for sexually harassing a woman IPS officer two years ago.

    — ANI (@ANI) June 16, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीसामी की सुरक्षा के लिए गश्ती ड्यूटी पर एक साथ यात्रा करते समय यौन शोषण किया था. अन्नाद्रमुक सरकार ने दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया था. अभियोजन टीम के एक सदस्य ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पुलिस कर्मियों सहित 68 लोगों के बयान दर्ज किए थे. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फैसले के खिलाफ अधिकारी ऊंची अदालत में अपील कर सकता है और तत्काल जमानत मांग सकता है.

  • Court in Tamil Nadu's Villupuram convicts suspended IPS officer, former ADGP Rajesh Das, in sexual harassment case, sentences him to 3 years in jail

    — Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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राजेश दास पर सीबी-सीआईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. मार्च 2021 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने महिला आईपीएस अधिकारी को शिकायत दर्ज करने से रोकने के प्रयास के लिए पूर्व विशेष डीजीपी और एसपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आश्चर्य व्यक्त किया था. उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वह जांच की निगरानी करेगा. इस साल अप्रैल में, मद्रास उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता को वापस बुलाने और उससे जिरह करने के लिए दास द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था.

Last Updated : Jun 16, 2023, 3:32 PM IST
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