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उच्च न्यायालय ने दी नमाज अदा करने की अनुमति, तबलीगी जमात ने किया स्वागत - दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 50 लोगों को निजामुद्दीन मरकज में दिन में पांच बार नमाज अदा करने की अनुमति देदी है. तबलीगी जमात ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है.

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Tabligi Jamaat
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Published : Apr 16, 2021, 6:33 AM IST

नई दिल्ली : तबलीगी जमात ने बृहस्पतिवार को रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में दिन में पांच बार 50 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया.

तबलीगी जमात के प्रवक्ता जिश्ना अली ने कहा कि वे कोरोना वायरस संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे. अली ने कहा, 'हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं. हम इस महामारी से लड़ने और उसे हराने के लिए कोविड-19 के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे.'

पढ़ें-केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- विदेशी तबलीगियों के खिलाफ आपराधिक केस लंबित

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 50 लोगों को रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में दिन में पांच बार नमाज अदा करने की अनुमति देते हुए कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की अधिसूचना में धार्मिक स्थलों को बंद करने के कोई विशेष निर्देश नहीं हैं.

नई दिल्ली : तबलीगी जमात ने बृहस्पतिवार को रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में दिन में पांच बार 50 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया.

तबलीगी जमात के प्रवक्ता जिश्ना अली ने कहा कि वे कोरोना वायरस संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे. अली ने कहा, 'हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं. हम इस महामारी से लड़ने और उसे हराने के लिए कोविड-19 के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे.'

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गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 50 लोगों को रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में दिन में पांच बार नमाज अदा करने की अनुमति देते हुए कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की अधिसूचना में धार्मिक स्थलों को बंद करने के कोई विशेष निर्देश नहीं हैं.

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