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Rahul Gandhi defamation Case : मानहानि मामले में राहुल को दो साल की सजा, जमानत पर रिहा

मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. उन्हें मोदी सरनेम के बारे में टिप्पणी के लिए दोषी पाया गया. हालांकि, इस मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल गई.

Defamation Case Verdict
राहुल गांधी
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Published : Mar 23, 2023, 7:23 AM IST

Updated : Mar 23, 2023, 2:25 PM IST

सूरत : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को एक बड़ा कानूनी झटका लगा. सूरत की एक सेशंस कोर्ट ने मानहानि के एक मुकदमे में उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि, राहुल गांधी को सजा की घोषणा के थोड़ी देर बाद ही जमानत मिल गई. बता दें कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कथित तौर पर 'मोदी सरनेम' को लेकर एक टिप्पणी की थी. जिसको लेकर विवाद था. उन्होंने कहा था कि 'सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे हो सकता है?'. इस टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

  • #WATCH | Gujarat: Congress MP Rahul Gandhi reaches Surat District Court

    The court is likely to pass an order in a criminal defamation case against him over his alleged 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/uCz56SP5nz

    — ANI (@ANI) March 23, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पढ़ें : Rahul Gandhi दोषी ठहराए जाने के बाद बोले- 'सत्य और अहिंसा मेरा धर्म'

पिछले हफ्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं थी. उन्होंने उसी दिन चार साल पुराने इस केस में 23 मार्च को फैसला सुनाने की बात कही थी. गुरुवार को मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी करार दिया. इसके साथ ही आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दो साल की सजा सुनाई. हालांकि, गैर-संज्ञेय अपराध होने के कारण 15 हजार के मुचलके पर राहुल गांधी को तुरंत ही जमानत मिल गई. इस मामले में राहुल 30 दिनों के अंदर सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं.

  • #WATCH | Congress MP Rahul Gandhi reaches Delhi airport.

    Rahul Gandhi to visit Surat today as Surat District Court is likely to pass an order in a criminal defamation case against him over his alleged 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/aoaJwr0k4D

    — ANI (@ANI) March 23, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पढ़ें : BJP says Rahul apologize: आज की राजनीति के 'मीर जाफर' हैं राहुल, माफी मांगनी होगी : भाजपा

क्या कहती हैं आईपीसी की धारा 499 और 500 : धारा 499 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी बातों से किसी व्यक्ति या समूह के बारे में ऐसा लांछन लगाता है जिससे उस व्यक्ति या समूह की ख्याति की हानी हो मानहानि के दायरे में आयेगा. वहीं धारा 500 में इस अपराध के लिए सजा का प्रावधान है. इसके अनुसार, आरोपी को दो साल तक कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जा सकता है.

पढ़ें : Rahul convicted : क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्या है कानूनी प्रावधान, जानें

पढ़ें : Rahul Gandhi Convict: राहुल गांधी के खिलाफ क्या है मामला, जानें

सूरत : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को एक बड़ा कानूनी झटका लगा. सूरत की एक सेशंस कोर्ट ने मानहानि के एक मुकदमे में उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि, राहुल गांधी को सजा की घोषणा के थोड़ी देर बाद ही जमानत मिल गई. बता दें कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कथित तौर पर 'मोदी सरनेम' को लेकर एक टिप्पणी की थी. जिसको लेकर विवाद था. उन्होंने कहा था कि 'सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे हो सकता है?'. इस टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

  • #WATCH | Gujarat: Congress MP Rahul Gandhi reaches Surat District Court

    The court is likely to pass an order in a criminal defamation case against him over his alleged 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/uCz56SP5nz

    — ANI (@ANI) March 23, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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पिछले हफ्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं थी. उन्होंने उसी दिन चार साल पुराने इस केस में 23 मार्च को फैसला सुनाने की बात कही थी. गुरुवार को मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी करार दिया. इसके साथ ही आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दो साल की सजा सुनाई. हालांकि, गैर-संज्ञेय अपराध होने के कारण 15 हजार के मुचलके पर राहुल गांधी को तुरंत ही जमानत मिल गई. इस मामले में राहुल 30 दिनों के अंदर सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं.

  • #WATCH | Congress MP Rahul Gandhi reaches Delhi airport.

    Rahul Gandhi to visit Surat today as Surat District Court is likely to pass an order in a criminal defamation case against him over his alleged 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/aoaJwr0k4D

    — ANI (@ANI) March 23, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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क्या कहती हैं आईपीसी की धारा 499 और 500 : धारा 499 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी बातों से किसी व्यक्ति या समूह के बारे में ऐसा लांछन लगाता है जिससे उस व्यक्ति या समूह की ख्याति की हानी हो मानहानि के दायरे में आयेगा. वहीं धारा 500 में इस अपराध के लिए सजा का प्रावधान है. इसके अनुसार, आरोपी को दो साल तक कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जा सकता है.

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Last Updated : Mar 23, 2023, 2:25 PM IST
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