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सुप्रीम कोर्ट ने एसटी कोटा पर गौहाटी हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द - गौहाटी हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मिजोरम सरकार की एक अधिसूचना को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jul 24, 2023, 7:40 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गौहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मिजोरम सरकार की एक अधिसूचना को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था. इस इस आदेश ने कथित तौर पर गैर-मिज़ो अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव करते हुए राज्य में अनुसूचित जनजातियों को मनमाने ढंग से उप-वर्गीकृत किया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस आधार पर याचिका खारिज नहीं करनी चाहिए थी कि एक संदर्भ एक संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित था और उच्च न्यायालय की फाइलों में याचिका को बहाल करने का आदेश दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के इस तर्क में दम है कि ईवी चिन्नैया फैसले में केवल संदर्भ एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है, जो याचिका को खारिज करने का आधार नहीं होना चाहिए.

इसने छात्र संगठन को भविष्य में किसी भी राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी. इस साल जून में, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि राज्य सरकार की अधिसूचना के संबंध में एक कानूनी प्रश्न शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के समक्ष लंबित था. मई 2021 में, मिजोरम (उच्च तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों का चयन) (संशोधन) नियम अधिसूचित किए गए थे.

मिजोरम चकमा छात्र संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना श्रेणी-I से संबंधित मिजोरम के स्थायी निवासियों के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा में 93% सीटें आरक्षित करती है, जिसमें केवल ज़ो जातीय जनजाति या बहुसंख्यक मिज़ो शामिल हैं. यह तर्क दिया गया कि श्रेणी-II में रखे गए मिजोरम के अन्य स्थानीय स्थायी अनुसूचित जनजाति (एसटी) (गैर-ज़ो) निवासियों के बच्चों के लिए केवल 1% सीटें नामित की गईं थीं.

उच्च न्यायालय ने छात्रों के संगठन की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईवी चिन्नैया मामले में फैसला शीर्ष अदालत ने 2020 में सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा था. मिजोरम सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि उसने पहले ही अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण के बिना एक अनंतिम NEET 2023 मेरिट सूची घोषित कर दी है और चकमा से संबंधित तीन उम्मीदवार इस सूची में हैं.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गौहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मिजोरम सरकार की एक अधिसूचना को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था. इस इस आदेश ने कथित तौर पर गैर-मिज़ो अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव करते हुए राज्य में अनुसूचित जनजातियों को मनमाने ढंग से उप-वर्गीकृत किया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस आधार पर याचिका खारिज नहीं करनी चाहिए थी कि एक संदर्भ एक संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित था और उच्च न्यायालय की फाइलों में याचिका को बहाल करने का आदेश दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के इस तर्क में दम है कि ईवी चिन्नैया फैसले में केवल संदर्भ एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है, जो याचिका को खारिज करने का आधार नहीं होना चाहिए.

इसने छात्र संगठन को भविष्य में किसी भी राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी. इस साल जून में, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि राज्य सरकार की अधिसूचना के संबंध में एक कानूनी प्रश्न शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के समक्ष लंबित था. मई 2021 में, मिजोरम (उच्च तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों का चयन) (संशोधन) नियम अधिसूचित किए गए थे.

मिजोरम चकमा छात्र संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना श्रेणी-I से संबंधित मिजोरम के स्थायी निवासियों के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा में 93% सीटें आरक्षित करती है, जिसमें केवल ज़ो जातीय जनजाति या बहुसंख्यक मिज़ो शामिल हैं. यह तर्क दिया गया कि श्रेणी-II में रखे गए मिजोरम के अन्य स्थानीय स्थायी अनुसूचित जनजाति (एसटी) (गैर-ज़ो) निवासियों के बच्चों के लिए केवल 1% सीटें नामित की गईं थीं.

उच्च न्यायालय ने छात्रों के संगठन की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईवी चिन्नैया मामले में फैसला शीर्ष अदालत ने 2020 में सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा था. मिजोरम सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि उसने पहले ही अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण के बिना एक अनंतिम NEET 2023 मेरिट सूची घोषित कर दी है और चकमा से संबंधित तीन उम्मीदवार इस सूची में हैं.

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